
बालाघाट. आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा करने के लिए हितग्राहियों के आधार पंजीयन एवं उनके आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करने के लिए हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन का कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। इसी सिलसिले में कलेक्टर डीव्ही सिंह ने 02 मई को आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों एवं आधार कार्ड पंजीयन व संशोधन का कार्य करने वाले सेवा कंेद्रों के संचालकों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन के लिए जिले में 17 लोकसेवा कंेद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस द्वारा 13 केंन्द्र और बैंकों द्वारा 10 केंंन्द्र प्रारंभ किए गए हैं। इन केंद्रों पर 90 हजार हितग्राहियों का डाटा पंजीयन करना है। हितग्राही प्रोफाइल आधार पंजीयन, आधार है तो उसमें आवश्यकतानुसार सुधार कार्य करके संशोधन करना, जैसे. नाम की सही स्पेलिंग होना, जन्म तारीख सही होना और जन्म दिनांक दिन, महीने और साल के क्रम में लिखी होना, पता का अद्यतन होना, बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना, हितग्राही का जाति प्रमाण पत्र डिजिटल साइन वाला प्राप्त करना, समग्र डाटा बेस में आधार नंबर की प्रविष्टि किया जाना है।
यह रहे उपस्थित
आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रमुख समूह महाविद्यालय एवं विद्यालय स्तर पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों को सबसे पहले इसमें शामिल किया जा रहा है। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सुधांशु वर्मा, सहायक संचालक विनय रहांगडाले, डीईओ निर्मला पटले, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पीके अंगूरे एवं बैंक व पोस्ट ऑफिस के अधिकारी उपस्थित थे।
स्वरोजगार योजनाओं में ऋण के लिए आनलाईन आवेदन करना प्रारंभ
बालाघाट. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में ऋण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों से आनलाईन आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ हो गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अखिल चौरसिया ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में ऋण के लिए आनलाईन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हंै। इन योजनाओं के अंतर्गत पुराने ऋण प्रकरणों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में मान्य कर ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजे जा रहे हंै। विगत वर्षो के ऋण प्रकरण जो पूर्व में आनलाईन किए जा चुके हैं। उन प्रकरणों को नवीनीकरण कराना आवश्यक नहीं है।
Published on:
03 May 2018 12:30 pm
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