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आरक्षक की सूझबूझ से रंगे हाथ पकड़ाया सराफा मार्केट में चोर

रंगे हाथ पकड़ाया सराफा मार्केट में चोर

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रंगे हाथ पकड़ाया सराफा मार्केट में चोर

रंगे हाथ पकड़ाया सराफा मार्केट में चोर

पुलिस आरक्षक की तत्परता और सूझबूझ से एक बड़ी चोरी की वारदात टल गई। वहीं आरोपी चोर को रंग हाथों पकड़ा जा सका। मामला लालबर्रा थाना क्षेत्र से सामने आया है। जानकारी के अनुसार
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारियों को प्रभावी गश्त हेतु लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। गत रात्रि आरक्षक 478 राहुल भदौरिया की ड्यूटी लालबर्रा के सराफा बाजार में थी। जिन्होंने ताले और शटर तोडऩे की आवाज सुनाई देने पर तत्काल गली में पहुंचकर दुकान चिन्हित की और एक चोर के निशाना बनाई दुकान पर पहुंचकर सुझ बूझ और सजगता से तत्काल शटर गिराकर चोर को दुकान के अंदर ही बंद कर दिया। व्यापारी एवं अन्य पुलिस स्टाफ को सूचित कर सभी के आने पर उसे रंगे हाथ चोर को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार चोर कादर पिता बसीर उर्फ बब्बू खान (19) निवासी मटन मार्केट रजा मोहल्ला बालाघाट का है, जो चोरी करता है। कुछ दिन पहले ही अन्य चोरी में जेल से रिहा हुआ है। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली, भरवेली और ग्रामीण में भी आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। इस मामले में लालबर्रा पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना में लिया है। पुलिस अभिरक्षा में आरोपी से ताले तोडऩे की टॉमी बरामद कर लगातार पूछताछ जारी है। लालबर्रा व्यापारी वर्ग ने पुलिस कार्य से संतुष्टि जाहिर की है। चोर को पकडऩे में थाना प्रभारी उनि सुनील चतुर्वेदी, उनि महेंद्र बघेल, सउनि विजय बिसेन, आर राहुल भदौरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

तार का फंदा बिछाकर किया जंगली खरगोश का शिकार


बालाघाट/गढ़ी. क्षेत्र संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व रविंद्र मणि त्रिपाठी एवं उपसंचालक बफर अमिथा केवि के मार्गदर्शन में वन अमले ने वन्य प्राणी के शिकार मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बताया गया कि होली पर्व विशेष गस्ती अभियान के तहत गत दिवस प्रात: 6 बजे वन परिक्षेत्र गढ़ी के बीट खिरसाड़ी के कक्ष क्रमांक 94 वन क्षेत्र में एक व्यक्ति को 10 मीटर तार के फंदे एवं एक मृत जंगली खरगोश के साथ गश्ती दल द्वारा पकड़ा गया। उसके द्वारा बताया गया कि गत शाम को 4 बजे के आस पास उसने जंगली जानवर के शिकार हेतु फंदा लगाया था, ताकि कोई जानवर रात में फंसे तो सुबह आकर वह उसे ले जाकर पका कर खाए। तार, फंदा, खुटी एवं मृत जंगली खरगोश के शव को बरामद कर भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया गया।

वन्य जीव अधिनियम1972 के तहत प्राथिमिकी दर्ज कर प्रथम श्रेणी न्यायालय बैहर समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने अपराधी को बैहर उप जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में रेंजर गुरुदयाल साहू, सुशील अग्निहोत्री वनरक्षक, पंकज यादव, सतीश सरौते एवम स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।