
धान बीज का अवैध भंडारण करने पर एफआईआर दर्ज
बालाघाट. वारासिवनी तहसील के ग्राम कोचेवाही में मां शारदा कृषि सेवा केन्द्र में धान बीज का अवैध रूप से भंडारण करने के कारण केन्द्र के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। केन्द्र संचालक ग्राम सिर्रा निवासी खिनाराम राणा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा ०3 व 07 के तहत वारासिवनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
वारासिवनी के कृषि विकास अधिकारी सह बीज निरीक्षक मेघदूत परते द्वारा 9 जून को ग्राम कोचेवाही में मां शारदा कृषि सेवा केन्द्र का निरीक्षण किया तो पाया गया कि वहां पर बीज निर्माता कंपनी भारत सीड कंपनी वारंगल, तेलंगाना का धान बीज एमटीयू-1010, जीवा-2 और स्वर्णा का 62 क्विंटल 10 किलोग्राम धान बीज रखा गया है। जबकि तेलंगाना, वारंगल की भारत सीड कंपनी को मध्यप्रदेश शासन से बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं है। जांच में पाया गया कि कोचेवाही की दुकान में किसानों को विक्रय के लिए रखे गए भारत सीड कंपनी के धान बीज की अवसान तिथि (एक्सपायरी डेट) फरवरी व मई माह में निकल चुकी है। धान बीज की बोरियों पर कंपनी द्वारा भ्रामक जानकारी अंकित कर किसानों को विक्रय किया जाना पाया गया।
जांच में पाया गया कि मां शारदा कृषि सेवा केन्द्र कोचेवाही के संचालक खिनाराम राणा द्वारा किसानों को अवैध रूप से धान बीज का विक्रय किया गया है और किसानों को विक्रय के लिए अवैध रूप से धान बीज का भंडारण किया गया है। बीज निरीक्षक परते द्वारा मां शारदा कृषि सेवा केन्द्र कोचेवाही में भंडारित 62 क्विंटल 10 किलोग्राम धान बीज जप्त कर लिया गया है और वारासिवनी थाने में कृषि सेवा केन्द्र के संचालक खिनाराम राणा के विरूद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
Published on:
09 Jun 2020 07:15 pm
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