
ग्राम सभा में ग्रामीणों को दी पेसा एक्ट की जानकारी
बालाघाट. कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा, जिपं सीईओ विवेक कुमार, बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा बिरसा विखं के ग्राम भीमा, जानपुर में आयोजित ग्राम सभा में शामिल हुए। ग्रामीणों को पेसा एक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्हें बताया कि इस एक्ट में ग्राम सभा को कौन-कौन सी समितियां बनाना है। इस दौरान ग्राम सभा में तहसीलदार देवंती परते, जपं सीइओ अजित बर्वा सहित अन्य उपस्थित थे।
कलेक्टर ग्रामीणों को बताया कि पेसा एक्ट में प्रावधान है कि ग्राम विकास की कार्य योजना ग्राम सभा बनाएगी। ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि खर्च होगी। ग्राम सभा विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी रखेगी। मस्टर रोल ग्राम सभा के सामने निरीक्षण के लिए रखा जाएगा। श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक समय पर मिले, इसका ध्यान भी ग्राम सभा रखेगी। काम के लिए गांव से बाहर जाने वाले श्रमिकों को पहले ग्राम सभा को बताना होगा कि वह कहां काम करने जा रहे हैं, उन्हें उस स्थान का पता लिखाना होगा, जिससे कि श्रमिकों के हितों का ध्यान ग्राम सभा रख सकें। पेसा एक्ट के नियमों के अनुसार अब पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड को गांव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी-1 नकल वर्ष में एक बार गांव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा। जिससे जमीन के रिकार्ड में कोई भी गड़बड़ी न हो सके। यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो ग्राम सभा को रिकार्ड को सुधारने का अधिकार होगा। पेसा एक्ट में रेत, गिट्टी, पत्थर और गौण खनिज की खदान ठेके पर देना है या नहीं, इसका निर्णय ग्राम सभा करेगी। सरकार ग्राम सभा के कार्यों में सहयोग करेगी। गांव के तालाब का प्रबंधन ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा तालाब में मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन और सिंचाई संबंधी निर्णय लेगी। सौ एकड़ कृषि क्षेत्र में सिंचाई करने वाले तालाब का प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को होगा। तालाब से जो भी आमदनी होगी, वह ग्राम सभा को मिलेगी। पेसा एक्ट के अनुसार अब ग्राम सभा वनोपज के संग्रहणए विक्रय और उनके भाव का निर्धारण करेगी। इसके अलावा पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को प्राप्त सभी अधिकारों की जानकारी दी गई।
Published on:
25 Nov 2022 10:28 pm
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