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भाई की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक त्रिपाठी की  अदालत में भाई की हत्या के मामले में कुकड़ा निवासी जौहरीसिंह पिता माहू टेकाम (50) का आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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Chhindwara Online

Oct 28, 2015

balaghat

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बालाघाट.
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक त्रिपाठी की अदालत में भाई की हत्या के मामले में कुकड़ा निवासी जौहरीसिंह पिता माहू टेकाम (50) का आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार रूपझर थाना के डोरी पुलिस चौकी अंतर्गत कुकड़ा निवासी चैनसिंह टेकाम की जौहरीसिंह ने 1 अगस्त 2014 को मुर्गी खाने की बात पर लाठी से वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में रूपझर थाना में जौहरीसिंह के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मामला कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान डायरी न्यायालय में पेश की गई थी। न्यायालय में अभियोजन आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल रहा। इससे माननीय न्यायालय ने आरोपी जौहरीसिंह को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।