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स्टेट बैंक ने 10 लाख की दुर्घटना बीमा राशि दिया

स्टेट बैंक भरवेली द्वारा अपने एक उपभोक्ता के मृत हो जाने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपए की बीमा राशि मृतक के खाते में जमा की गई।

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बालाघाट. भारतीय बैंकिग व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समय-समय पर उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं लागू होने लाभ पहुंचाने के लिए संकल्प रहता है। इसी के अंतर्गत बैंक द्वारा दुर्घटना बीमा योजना भी चलाई जा रही है। इसी कड़ी में स्टेट बैंक भरवेली द्वारा अपने एक उपभोक्ता के मृत हो जाने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपए की बीमा राशि मृतक के खाते में जमा की गई।
जानकारी अनुसार सुजिता लखनलाल कठौते की मृत्यु 7 जून 2017 को बहुचर्चित खैरी फटाका विस्फोट घटना में हो गई थी। जिसके परिवार में पति के अलावा पुत्र दीपक 11 वर्ष, पुत्रि तिषा 14 और धानी 8 वर्ष है। इनके द्वारा 2 अगस्त 2016 को स्टेट बैंक द्वारा चलाई जा रही दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 500 रुपए का स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा कराया गया था। जिसकी जानकारी पीडि़त परिवार को नहीं थी। जब उनका परिवार बैंक में किसी कार्य के लिए गया तो बैंक अधिकारी द्वारा उन्हें इस बीमा के बारे में बताया गया। जिस पर शाखा प्रबंधक अजय सूर्यवंशी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। इसका परिणाम यह निकला कि पीडि़ता के परिवार को 10 लाख की बीमा राशि उनके खाते में जमा कराई गई। इस अवसर पर प्रबंधक अजय सूर्यवंशी के साथ एसबीआई जनरल के जिला प्रमुख अभिलाष शुक्ला, उपप्रबंधक सुनिल नेमा, सुशील दीक्षा बौद्ध, सहायक प्रबंधक विक्रम चौधरी, रवि राय, भाऊलाल रंगारे, राकेश रंगारे, यादव राव बघेले के अतिरिक्त रहीम खान विशेष रूप से उपस्थित रहे।
प्रबंधक अजय सूर्यवंशी ने बैंक के हितग्राहियों से आव्हान किया है कि जिन्होंने अभी तक अपना दुर्घटना बीमा नहीं कराया है वह शीघ्र अतिशीघ्र बीमा योजना का लाभ उठाए। जिसमें एक वर्ष के 500 रुपए बीमा पर 10 लाख और 1 हजार रुपए जमा करने पर 20 लाख रुपए मिलने की व्यवस्था है। इसमें नियम अनुसार बीमा की दिनांक से 45 दिन के भीतर कोई दुर्घटना नहीं घटित होना चाहिए अन्यथा इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी उपभोक्ता को जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो वह उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर विस्तार के साथ योजना के बारे में समझ सकता है।