शहर में देर शाम तक उतारे गए बेनर और होर्डिंग्स, निर्वाचन आयोग ने जारी किया विधानसभा निर्वाचन का कार्यक्रमकलेक्टर ने प्रेसवार्ता कर दी चुनाव संबंधित आवश्यक जानकारियां
बालाघाट. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मप्र के विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण मप्र के साथ ही जिले में भी निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आचार संहिता लागू होते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जिनके द्वारा शनिवार को देर शाम तक शहर के समस्त सार्वजनिक स्थनों से राजनीतिक बेनर, पोस्टर और होर्डिग्स उतारे गए। वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीव्ही सिंह ने सभी राजनैतिक दलों, शासकीय सेवकों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पूर्ण मप्र की 230 विधानसभा सीटों से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 02 नवंबर 18 को अधिसूचना जारी की जाएगी। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अपने नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकंेगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 09 नवंबर 18 रखी गई है। प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य 12 नवबंर 18 को किया जाएगा। जो प्रत्याशी चुनाव नहीं लडऩा चाहेंगें वे अपने नाम निर्देशन पत्र 14 नवंबर 18 को वापस लें सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को उसी दिन चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 28 नवंबर 18 को निर्धारित मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जाएगा। मतों की गणना 11 दिसंबर १8 को की जाएगी। निर्वाचन की प्रक्रिया 13 दिसंबर 18 को सम्पन्न हो जाएगी।
इधर कलेक्टर ने दी जानकारी
जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में 6 अक्टूबर को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीव्ही सिंह ने पत्रकारों को चुनाव संबंधी तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप सिंह भी मौजूद थे। बताया गया कि जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों के 1637 मतदान केन्द्रों पर 28 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 12 लाख 47 हजार 460 है। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 6 लाख 23 हजार 705, महिला मतदाताओं की संख्या 6 लाख 23 हजार 746 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 09 है। इसमें 977 सर्विस वोटर एवं 7013 दिव्यांग मतदाता भी शामिल है। जिला मप्र का सर्वाधिक जेंडर रेशियो लिंगानुपात वाला जिला है। जिले में पुरूषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है और जिले के मतदाताओं का जेंडर रेशियों अर्थात लिंगानुपात 1000-07 है।
5 दिन पहले वितरित होगी वोटर स्लिप
बताया गया कि मतदान दिवस 28 नवंबर से 5 दिन पहले सभी के मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर स्लिप मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। वोटर स्लिप मतदाता पर्ची का वितरण बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। नेत्रहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि की वोटर स्लिप रहेगी। जिन पर्चियों का वितरण नहीं हो पाएगा उन्हें बीएलओ निर्वाचन कार्यालय में जमा कराएंगे।
दो-दो महिला बूथ की स्थापना
पत्रकार वार्ता में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक ऐसे मतदान केंद्र बनाए जाने हैं, जिनमें सुरक्षा कर्मी से लेकर मतदान दल के सभी कर्मचारी महिलाएं हों। जिले के प्रत्येक विधानसभा में ऐसे दो-दो मतदान कंेद्रों को चिन्हित किया जा रहा है। जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। जिले के छह नगरीय क्षेत्रों में ऐसे दो-दो मतदान केंद्रों में महिला सुरक्षा कर्मियों सहित मतदान दल के सभी कर्मचारी भी महिलाएं ही होंगी।
पालीटेक्निक कालेज में मशीने
जिले को विधानसभा चुनाव 2018 के लिए बैगलुरू से प्राप्त बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व व्हीव्हीपेट मशीनों की जांच कर ली गई है। 2461 बैलेट यूनिट, 2017 कंट्रोल यूनिट व 2002 व्हीव्हीपेट मशीनों को जांच के बाद उन्हें पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट में बनाए गए कंट्रोल रूम में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है।
प्रत्याशी को देना होगा दो शपथ पत्र
पत्रकार वार्ता में बताया गया कि विधानसभा चुनाव.2018 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक प्रत्याशी को दो तरह के शपथ पत्र देना होगा। पहला शपथ पत्र फार्म 26 में होगा। जिसमें प्रत्येक कालम को भरना अनिवार्य होगा। जबकि दूसरा शपथ पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जिसमें उसके बिजली बिल, नल कनेक्शन एवं अन्य देनदारियों के संबंध में नोड्यू सर्टिफिकेट से संबंधित होंगे। शपथ पत्र के अभाव एवं तृतीय पूर्ण होने पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
यह क्षेत्र व्यय की दृष्टि से संवेदनशील
बताया गया कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए आयोग द्वारा बालाघाट एवं वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र को व्यय की दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। इन विधानसभा क्षेत्रों में आयोग द्वारा भारतीय राजस्व सेवा के प्रेक्षक पृथक से तैनात किए जाएंगे।