आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सामान्यत: निर्वाचन एवं जनगणना और परीक्षा से संबंधित कार्यों र्को छोड़कर गैर-शिक्षकीय कार्य में न लगाया जाएं। उन्होंने इस संबंध में 6 दिसम्बर 2007 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का हवाला भी दिया है।