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बलिया के बर्खास्त डीआईओएस को दो माह का कारावास व आर्थिक दंड

बलिया के बर्खास्त डीआईओएस रमेश सिंह को दो महीने का कारावासा व 2500 का आर्थिक दंड  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया फैसला  

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Varanasi Uttar Pradesh

Jul 29, 2017

DIOS Ramesh Singh  two months of Imprisonment

DIOS Ramesh Singh two months of Imprisonment

बलिया. उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बलिया के बर्खास्त जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह को न्यायालय के आदेश की अवमानना के मामले में दो माह कारावास व 25 सौ रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉ. भोला पाण्डेय की याचिका पर यह फैसला दिया। न्यायालय ने 19 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।






हाईकोर्ट ने बर्खास्त शिक्षा अधिकारी को दो सप्ताह की राहत भी दी है कि इस समयावधि में वह इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इस दौरान यह आदेश निष्प्रभावी रहेगा। डॉ. भोला पाण्डये ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के याचिका संख्या 38429 वर्ष 2016 में पारित अंतरिम आदेश 17 नवम्बर 2016 व स्पेशल अपील संख्या 781 वर्ष 2016 में पारित आदेश 15 दिसम्बर 2016 का समादर न करने के मामले में अवमानना वाद दाखिल किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया।
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