हाईकोर्ट ने बर्खास्त शिक्षा अधिकारी को दो सप्ताह की राहत भी दी है कि इस समयावधि में वह इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इस दौरान यह आदेश निष्प्रभावी रहेगा। डॉ. भोला पाण्डये ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के याचिका संख्या 38429 वर्ष 2016 में पारित अंतरिम आदेश 17 नवम्बर 2016 व स्पेशल अपील संख्या 781 वर्ष 2016 में पारित आदेश 15 दिसम्बर 2016 का समादर न करने के मामले में अवमानना वाद दाखिल किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया।