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Ballia News : सूचना के अधिकार अधिनियम के अंदर एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई जन सूचना में गलत तथ्य देना रसड़ा एसडीएम को भारी पड़ गया है। कोर्ट पहुंचे इस व्यक्ति की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रसड़ा एसडीएम सदानंद सरोज और तीन लोगों पर रसड़ा कोतवाली को मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। मामला रसड़ा तहसील के कोठिया सुरही गांव से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
जन सूचना में दी गलत जानकारी
रसड़ा तसील के कोठिया सुरही गांव निवासी परशुराम राय ने जनसूचना मांगी थी। परशुराम का आरोप है कि उसने 9 मार्च 2023 को 6 बिंदुओं पर उपजिलाधिकारी से सूचना मांगी थी। परशुराम ने कोर्ट में डाले गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में सहायक जन सूचना अधिकारी तहसीलदार ने 11 मई को बिंदु 5 और 6 की सूचना यह कहकर देने से इंकार कर दिया कि ये दोनों प्रश्न प्रश्नवाचक है। इसके अलावा एक से तीन बिंदु के सवाल का एक ही जवाब दिया गया था।
लगाया है आरोप
परशुराम ने कोर्ट में दायर याचिका में एसडीएम रसड़ा पर मान्छित में मौजूद कुआं व बोमा निशान को छुपकर गुमराह करने के उद्देश्य से गलत सूचना देने का आरोप लगाया है। कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर तहसीलदार सदानन्द सरोज, सर्किल कानूनगो रणजीत सिंह व लेखपाल तारा राकेश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच के बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी।
Published on:
06 Jun 2023 07:01 am
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