CG Balod Crime News : नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
CG Balod Crime News : नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) किरण कुमार जांगड़े ने संजू यादव पिता शोमा राम यादव (28) जिला कांकेर को सजा सुनाई। धारा 363 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष सश्रम कारावास और धारा 376 एवं लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के आरोप 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। (cg crime news) साथ ही 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता ने 3 जून 2020 को थाना राजहरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने भाई-बहन एवं दादा के साथ रहती है। माता-पिता कमाने खाने के लिए नागपुर में रहते हैं। (crime news today) उसके घर के पास उसके रिश्ते का जीजा आरोपी संजू यादव का ससुराल घर है। जब संजू यादव अपने ससुराल आता-जाता था, तब उससे बातचीत करता था। उससे बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और शादी करूंगा। (crime news) तुमको पत्नी बनाकर रखूंगा।
अप्रैल 2019 में गांव में दुष्कर्म किया, जिससे वह दिसंबर 2019 में 6 माह की गर्भवती हो गई। उप निरीक्षक सरिता तिवारी ने धारा 363, 366, 376 (2) (एन) एवं संरक्षण अधिनियम की धारा-4/5 एवं 5/6 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। (cg crime news) संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र 4 अगस्त 2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। (crime news) प्रकरण की विवेचना निरीक्षक टीएस पट्टावी ने की। इस मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदंड लगाया गया।
न्यायालय का मत है कि बलात्संग के अपराध से स्त्री की सुरक्षा एवं उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होने के साथ उसके जीवन एवं भविष्य को भी कुंठित एवं प्रभावित करता है।