बालोद

CG Crime: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया 20 साल का कारावास

CG Crime:नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी ललित दास मानिकपुरी (22) को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

less than 1 minute read
Jun 19, 2023
CG Crime: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया 20 साल का कारावास

CG Crime: बालोद. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी ललित दास मानिकपुरी (22) को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) किरण कुमार जांगड़े ने सुनाया।

CG Crime: धारा 376 एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अपराध में सजा सुनाई गई। साथ ही धारा 366 के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास और सात हजार का अर्थदंड लगाया गया।

CG Crime: अभियोजन की ओर से पैरवी छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने की। पीड़िता के पिता ने 29 अगस्त 2019 को रात 10.30 बजे थाना गुरुर में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि नाबालिग बेटी को कोई बहला फुसलाकर ले गया है।

CG Crime: पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी के घर से नाबलिग मिलने पर बयान लिया गया। पीड़िता ने बताया कि गर्मी की छुट्टी में मौसी के गांव में शादी में गई थी। जहां उसकी मुलाकात आरोपी से होने पर एक-दूसरे से बातचीत करते थे। इस दौरान शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया था।

Published on:
19 Jun 2023 10:59 am
Also Read
View All

अगली खबर