ग्राम पंचायत भालूकोन्हा स्थित निजी भूमि खसरा नंबर 6/1, 6/3 कुल रकबा 0.83 व 0.3 हेक्टेयर में एक हजार घन मीटर मुरुम खनन की अनुमति दी गई, लेकिन लगभग चार हजार घन मीटर से अधिक खोदाई कर ली गई। इस पर देवरी के नायब तहसीलदार ने नितिन ठाकुर ने कार्रवाई की।
बालोद/अर्जुंदा. ग्राम पंचायत भालूकोन्हा स्थित निजी भूमि खसरा नंबर 6/1, 6/3 कुल रकबा 0.83 व 0.3 हेक्टेयर में एक हजार घन मीटर मुरुम खनन की अनुमति दी गई, लेकिन लगभग चार हजार घन मीटर से अधिक खोदाई कर ली गई। इस पर देवरी के नायब तहसीलदार ने नितिन ठाकुर ने कार्रवाई की। चार हाइवा, सड़क पर दो हाइवा और चैन मााउंट मशीन को मौके पर पकड़ा। यह कार्रवाई डौंडीलोहारा के एसडीएम मनोज मरकाम की सूचना पर की गई। बंजर भूमि को कृषि भूमि बनाने कलेक्टर के आदेशानुसार 5 अगस्त से 4 नवंबर तक तीन माह में एक हजार घन मीटर मुरुम परिवहन की अनुमति दी गई थी, लेकिन 4 हजार से अधिक मुरुम खनन पर यह कार्रवाई की गई।
गाडिय़ां बरामद कर बनाया पंचनामा
गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतिम ग्राम पंचायत भालूकोन्हा में एक किसान घासुराम पटेल की भूमि को खेत बनाने के नाम से खनिज विभाग ने एक व्यक्ति को एक हजार घनमीटर की अनुमति दी। संबंधित ठेकेदार ने नियम विपरीत मुरुम परिवहन किया। नायब तहसीलदार ने गाडिय़ां जब्त कर पंचनामा बनाया।
परिवहन करने वालों ने की भागने की कोशिश
इस कार्रवाई के दौरान अर्जुंदा पुलिस बल आने में देर हुआ। मुरुम परिवहन करने वालों ने गाड़ी समेत भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। आगे की कार्रवाई जारी है।
गाडिय़ों को अर्जुंदा थाने के सुपुर्द किया
डौंडीलोहारा एसडीएम मनोज मरकाम ने बताया कि गाडिय़ों का पंचनामा कर अर्जुंदा थाने के सुपुर्द किया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।