
Election campaign
बलरामपुर. नगरीय निकाय निर्वाचन (CG election 2025) अंतर्गत अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रचार-प्रसार की अंतिम तिथि 9 फरवरी को रात 10 बजे तक रहेगी। निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए रात 10 बजे तक अभ्यर्थी माइक सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे प्रचार-प्रसार बंद हो जाएगा।
चुनाव (CG election 2025) प्रचार रात 12 बजे तक ही किया जा सकता है। रात 12 बजे के पश्चात कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं होने के कारण रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे बीच सामान्य चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। इसके साथ चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा।
छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम (CG election 2025) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस दिनांक या उन तिथियों को जिन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान किया जाना हो, एक दिन पहले कोई सार्वजनिक सभा नहीं बुलाएगा, न करेगा और न उसमें उपस्थित होगा।
इस अनुबंध का उल्लंघन अधिनियम (CG election 2025) के अनुसार दण्डनीय अपराध की श्रेणी में है। मतदान के ठीक एक दिन पहले सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, नुक्कड़ सभाएं, लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
Published on:
08 Feb 2025 09:06 pm
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