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राइस मिल में इन नियमों का हो रहा था खुला उल्लंघन, एसडीएम ने छापा मारकर की कार्रवाई

SDM raid: कलक्टर (Collector) के आदेश पर एसडीएम पहुंचे थे जांच करने, राइस मिल (Rice mill) में मिली दस्तावेजी गड़बडिय़ां, संचालक ने बारदाने भी जमा नहीं कराए

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बलरामपुर. धान खरीदी (Paddy purchasing) की प्रक्रिया में समय पर मिलरों द्वारा धान का उठाव कर बारदाना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। नियमों का पालन नहीं करने वाले राइस मिलरों (Rice millers) के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के आदेश कलक्टर ने दिए थे।

इसी कड़ी में बलरामपुर एसडीएम (SDM) व खाद्य अधिकारी ने एक राइस मिल में छापा मारा। यहां कई दस्तावेजी गड़बडिय़ां (Disturbances) मिलीं। आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम ने जांच प्रतिवेदन कलक्टर (Balrampur Collector) को प्रस्तुत किया है।


धान खरीदी की प्रक्रिया में मिलर समय पर धान का उठाव करें, बारदाना उपलब्ध करवाएं एवं उनके द्वारा नियमों के अनुरूप मिल का संचालन हो। इस आशय से कलक्टर श्याम धावड़े ने सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा था कि राइस मिलों की भी समय-समय पर जांच की जाए।

इसी कड़ी में एसडीएम अजय किशोर लकड़ा व खाद्य अधिकारी शिवेंद्र कामटे ने बलरामपुर विकासखंड के झलपी स्थित मां संतोषी राइस मिल की जांच की। जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में उन्होंने पाया कि कुल 11 हजार 9 सौ क्विंटल धान मिल को प्राप्त हो चुका है, जमा योग्य चावल में से 499 क्विंटल चावल स्टॉक में कम पाया गया।

साथ ही जांच के दौरान बी-1 पंजी का अपूर्ण होना पाया गया, 15 दिसम्बर 2020 के बाद इन्द्राज भी नहीं किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी लकड़ा ने बताया कि राइस मिलर द्वारा कलक्टर कार्यालय में कस्टम मिलिंग (Custom milling) संबंधी मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा रही है तथा धान उपार्जन केन्द्र चांदों में टैगिंग अनुसार राइस मिल से 9 हजार 939 नग पुराना बारदाना दिया जाना शेष है।


कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन का स्पष्ट उल्लंघन
एसडीएम ने बताया कि मां संतोषी राइस मिल झलपी बलरामपुर का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 07 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में जांच प्रतिवेदन कलक्टर कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।