Balrampur News: बलरामपुर प्रशासन ने उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद देने तथा अधिक मूल्य पर बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एक सहकारी समिति सचिव व फुटकर तथा थोक खाद विक्रेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद हड़कंप मच गया।
Balrampur News: शासन और कृषि मंत्री के निर्देश के बाद बलरामपुर प्रशासन एक्शन मोड में है। किसानों को रसीद न दिए जाने तथा अधिक मूल्य पर खाद बेचने तथा उसके साथ जिंक जैसे उत्पाद जबरन देने के मामले में डीएम के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने एक सहकारी समिति तथा फुटकर और थोक विक्रेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिससे खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।
Balrampur News: जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने बताया कि शासन का स्पष्ट निर्देश है। किसानों को निर्धारित मूल्य पर समस्त प्रकार की उर्वरक प्राप्त हो एवं जबरन किसी को अन्य कोई उत्पाद लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा। सभी किसानों को उर्वरक सुलभता से प्राप्त हो। इसकी हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि दिनांक 21 जून को शिकायत प्राप्त हुई कि रेहरा क्षेत्र में यूरिया उर्वरक अधिक मूल्य पर दी जा रही है। साथ ही जबरन जिंक ऊर्जा दिया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच करने पर शिकायतकर्ता का बयान लिया गया। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद खुदरा उर्वरक विक्रेता रेहरा बाजार के प्रोपराइटर संतराम एवं फुटकर उर्वरक विक्रेता को उर्वरक देने वाले थोक उर्वरक विक्रेता हमीर बसिया एंड ब्रदर भगवती गंज के खिलाफ उर्वरक अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग करने , किसान को रसीद नहीं दिए जाने का दोषी मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के अंतर्गत थाना रेहरा में प्राथमिक की दर्ज कराई गई है ।
इसके अलावा जिले के हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत महमूद नगर में स्थापित औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति महमूद नगर के द्वारा अधिक मूल्य पर यूरिया बिक्री एवं यूरिया के साथ जिंक , नैनो यूरिया की टैगिंग की शिकायत की गई थी डीएम के निर्देश के क्रम में मौके पर उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी ने जांच किया गया। मौके पर उपस्थित कृषक मुन्नालाल ग्राम धर्मपुर विकासखंड हरैया सतघरवा ने बताया कि उनको यूरिया 400 में एवं नैनो यूरिया दी जा रही है। शिकायत की जांच करके समिति को सील करते हुए सचिव आशीष कुमार कौशल पुत्र सतीश चंद्र निवासी महमूद नगर बेलवा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की धारा 3 / 5 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
कृषि अधिकारी ने बताया कि समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करें एवं रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए। किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं की जाए। किसान को उनका आधार लेकर ही भूमि की जोत एवं बोई गई फसल की संतुत मात्रा के अनुपात में उर्वरक की बिक्री करें। भविष्य में भी यह कार्रवाई होती रहेगी। दोषी पाए जाने पर उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक की किसी भी समस्या के संदर्भ में किसान भाई उर्वरक समस्या समाधान कंट्रोल रूम नंबर 78398 82250 पर संपर्क कर सकते हैं।