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डायलिसिस योजना के लाभ के लिए अब आधार अनिवार्य

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी मरीज को आधार न होने के कारण डायलिसिस उपचार से वंचित नहीं किया जाएगा।

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कर्नाटक सरकार Karnatka Government ने सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट की ओर से संचालित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम Prime Minister's National Dialysis Program (पीएमएनडीपी) के लाभार्थियों के लिए आधार Aadhaar प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है। सरकार को लगता है कि इस से पारदर्शिता सुनिश्चित करने , सेवा वितरण में सुधार लाने और योजना के तहत अधिकारों के कुशल वितरण में मदद मिलेगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) और गैर-पीएचएच राशन कार्ड धारकों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए या तो आधार प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी मरीज को आधार न होने के कारण डायलिसिस उपचार से वंचित नहीं किया जाएगा।

ऐसे मामलों में, वैकल्पिक पहचान दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे।इन मामलों की ऑडिट और निगरानी के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक या तालुक स्तर पर आधार नामांकन सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।