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पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध

हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदूषण बोर्ड ने जारी किए निर्देश पीओपी मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर कार्रवाई की चेतावनी

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प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी और पेंट की गई गौरी-गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन पर कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिया।

बोर्ड ने कहा कि गणेश चतुर्थी पर प्राकृतिक रंगों से रंगी गई और प्राकृतिक सामग्रियों से बनी मूर्तियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिना उचित अनुमति के पीओपी मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध उत्पादन और बिक्री में शामिल प्रतिष्ठानों के व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

रंगीन मूर्तियों का विसर्जन प्रतिबंधित
निर्देश में यह भी कहा गया है कि नदियों, नहरों और तालाबों में पीओपी और रंगीन मूर्तियों का विसर्जन प्रतिबंधित है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के लिए समितियों को स्थानीय अधिकारियों और पुलिस विभाग से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।