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नई कार और बाइक पर 500-1000 रुपये उपकर लगाने वाला विधेयक पारित

भाजपा के विरोध के बीच विधानसभा ने मंगलवार को निजी दोपहिया वाहनों और कारों पर पंजीकरण के समय 500 और 1,000 रुपये का अतिरिक्त उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। अतिरिक्त उपकर का उपयोग कर्नाटक मोटर परिवहन और अन्य संबद्ध श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष के लिए किया जाएगा।

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बेंगलूरु. भाजपा के विरोध के बीच विधानसभा ने मंगलवार को निजी दोपहिया वाहनों और कारों पर पंजीकरण के समय 500 और 1,000 रुपये का अतिरिक्त उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया।

कर्नाटक मोटर वाहन कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, हालांकि विपक्ष में काफी संख्या में लोग थे। भाजपा विधायकों का एक वर्ग विधेयक को खारिज करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि सत्ता पक्ष में सदस्यों की संख्या काफी कम थी। हालांकि, स्पीकर यूटी खादर ने विधेयक को मतदान के लिए नहीं रखा।

विधेयक का संचालन करते हुए कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि अतिरिक्त उपकर का उपयोग कर्नाटक मोटर परिवहन और अन्य संबद्ध श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष के लिए किया जाएगा, जो बस, कैब और ऑटो-रिक्शा चालकों को सेवाएं प्रदान करता है।

विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, नागरिक पहले से ही बोझ तले दबे हुए हैं। सरकार ने पहले ईंधन पर कर बढ़ा दिया था। आप वाहनों पर अतिरिक्त उपकर क्यों लगा रहे हैं? नागरिकों पर अब और बोझ मत डालिए।

विधेयक का संचालन करते हुए कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि अतिरिक्त उपकर का उपयोग कर्नाटक मोटर परिवहन और अन्य संबद्ध श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष के लिए किया जाएगा, जो बस, कैब और ऑटो-रिक्शा चालकों को सेवाएं प्रदान करता है।

विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, नागरिक पहले से ही बोझ तले दबे हुए हैं। सरकार ने पहले ईंधन पर कर बढ़ा दिया था। आप वाहनों पर अतिरिक्त उपकर क्यों लगा रहे हैं? नागरिकों पर अब और बोझ मत डालिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन पारित

सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधानसभा ने सिविल मामलों में त्वरित न्याय के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक पारित किया। विधेयक का संचालन करते हुए कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा, हमें नहीं पता कि हमारे मामले कब खत्म होंगे। इसमें 10-20 साल लग सकते हैं। वाणिज्यिक न्यायालयों में, समय सारिणी स्पष्ट है। इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालयों की तरह, सिविल विवादों का निपटारा किया जाना चाहिए।


पाटिल ने कहा कि कर्नाटक में 9.85 लाख सिविल विवाद लंबित हैं। उन्होंने कहा, 1.19 लाख मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं। विधेयक में सिविल मामलों का शीघ्र निपटारा, दक्षता में सुधार और सिविल मामलों के निपटारे में देरी को कम करने और इस तरह त्वरित न्याय प्रदान करने का प्रस्ताव है।