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कैब एग्रीगेटर्स से जुड़े ऑटोरिक्शा पर परिवहन विभाग लगाएगा जुर्माना

अवैध ऑटो सेवा को लेकर कार्रवाई की चेतावनी

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कैब एग्रीगेटर्स से जुड़े ऑटोरिक्शा पर परिवहन विभाग लगाएगा जुर्माना

कैब एग्रीगेटर्स से जुड़े ऑटोरिक्शा पर परिवहन विभाग लगाएगा जुर्माना



बेंगलूरु. ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर्स की ऑटोरिक्श सेवाओं को अवैध बताकर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने इन प्लेटफार्मों के माध्यम से संचालित होने वाले वाहनों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। पिछले सप्ताह तय सीमा से अधिक किराया लिए जाने की शिकायतों के बाद सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स की ऑटोरिक्शा सेवा को अवैध बताते हुए तीन दिन में परिचालन बंद करने के निर्देश दिए थे।
राज्य परिवहन आयुक्त टी एच एम कुमार ने कहा कि ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म सरकार के निर्णय लेने तक ऑटोरिक्शा सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियां आदेश का उल्लंघन करती हैं तो कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स नियम, २०१६ में ऑटोरिक्शा नहीं है।
उन्होंने कहा कि विभाग ऑनलाइन और ऐप आधािरत ऑटोरिक्शा सेवाओं को रोकने के लिए साइबर डिवीजन को लिखेगा क्योंकि हमारे पास विशेषज्ञता नहीं होने के कारण हम इसे सीधे नहीं कर सकते हंै। हम ऑटोरिक्शा के खिलाफ नहीं बल्कि केवल ओला-उबर (टैक्सी एग्रीगेटर्स) के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम कंपनियों पर प्रति वाहन ५,००० रुपए का जुर्माना लगाएंगे। परिवहन आयुक्त ने बताया कि २०१६ के मौजूदा नियम के तहत टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए अपने आवेदनों पर ऑटोरिक्शा सेवाओं की पेशकश करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
टैक्सी एग्रीगेटर्स को ऑटोरिक्शा सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए एक नया आवेदन देना होगा, लेकिन जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक विभाग ने उन्हें अपने मोबाइल एप्लिकेशन पर ऑटोरिक्शा की बुकिंग बंद करने का सख्त निर्देश दिया है।
इस बीच, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्होंने ऑटोरिक्शा सेवा चलाने वाले टैक्सी एग्रीगेटर्स के संबंध में परिवहन आयुक्त से बात की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी कंपनी बिना लाइसेंस के काम न करे।