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हासन सेक्स स्कैंडल में सरकार का फिर सीबीआई जांच से इनकार, परमेश्‍वर ने दिया दो टूक जवाब

गृहमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहा कि कुमारस्वामी ने करीब 100 सवाल किए हैं। मैं उन सभी का जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग की है जो हम नहीं कराने जा रहे हैं। एसआईटी (विशेष जांच टीम) सक्षम है। मैंने कहा है कि हम उचित जांच कराएंगे।

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parmeshwara

बेंगलूरु. राज्य सरकार ने हासन सेक्स स्कैंडल की सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि हमारा फोकस रेवण्?णा को भारत लाने पर है ताकि उसे कानून के दायरे में लाया जा सके। गृहमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहा कि कुमारस्वामी ने करीब 100 सवाल किए हैं। मैं उन सभी का जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग की है जो हम नहीं कराने जा रहे हैं। एसआईटी (विशेष जांच टीम) सक्षम है। मैंने कहा है कि हम उचित जांच कराएंगे।

पेन ड्राइव बांटने के आरोप पर गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस ने इसे प्रसारित किया और कहां किया। हम इस पहलू पर भी गौर करेंगे। एसआईटी तय करेगी कि कुमारस्वामी को उनके आरोपों को लेकर नोटिस जारी किया जाए या नहीं। परमेश्वर ने बताया कि महिला का अपहरण करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता महिला तीन बच्चों की मां है। इस बीच, सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि शेष जांच दल (एसआई) ने एक महिला के अपहरण के मामले में चार और लोगों को हिरासत में लिया है।

एचडी रेवण्णा की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 मई तक स्थगित

विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने गुरुवार को जद-एस विधायक एचडी रेवण्णा की अपहरण मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई 13 मई तक स्थगित कर दी है। एचडी रेवण्णा, पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र हैं। उन्हें उनके बेटे प्रज्वल रेवण्णा से जुड़े सेक्स स्कैंडल की पीडि़ता के अपहरण में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो मौजूदा जद-एस सांसद और हासन से एनडीए के उम्मीदवार हंै। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) ने बुधवार को उन्हें 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद जद-एस विधायक वर्तमान में शहर के बाहरी इलाके में स्थित सेंट्रल जेल में बंद हैं।

गुरुवार को कोर्ट में एच.डी. रेवण्णा के वकील सीवी नागेश ने तर्क दिया कि एच.डी. के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रेवन्ना कानून के खिलाफ थे क्योंकि एसआईटी द्वारा दायर रिमांड याचिका में उनके खिलाफ सबूत का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि रेवण्णा को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्हें पूछताछ के बाद रिहा किया जा सकता था और जब भी जरूरत हो वापस बुलाया जा सकता था। एसआईटी वकील जयना कोठारी ने तर्क दिया कि अगर जमानत दी गई तो आरोपी द्वारा जांच को प्रभावित करने की संभावना है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कई और पीडि़त हैं जिन्हें जमानत दिए जाने पर खतरा हो सकता है।

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