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हाई कोर्ट ने लिया अवैध होर्डिंग समस्या का स्वत: संज्ञान, बीबीएमपी और पुलिस को कड़ी चेतावनी

न्यायालय ने कहा, अवैध होर्डिंग एक खतरा हैं और इस न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों को लागू करने में नगर निगम अधिकारियों और पुलिस की विफलता को दर्शाता है। स्पष्ट है कि अधिकारियों ने न्यायालय के आदेशों का पालन करने की जहमत नहीं उठाई। यदि यह प्रथा जारी रहती, तो बीबीएमपी आयुक्त और पुलिस आयुक्त, बेंगलूरु को जवाब देना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

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हर नया मामला सामने आने पर एक लाख रुपए जुर्माना करेगा कोर्ट

बेंगलूरु. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की पीठ ने बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका के आयुक्त और बेंगलूरु पुलिस आयुक्त को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने शहर में लगे अवैध होर्डिंग हटाने संबंधी उसके आदेशों का पालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब से शहर में अवैध होर्डिंग का मामला सामने आने पर वह हर बार 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगा।

न्यायालय ने कहा, अवैध होर्डिंग एक खतरा हैं और इस न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों को लागू करने में नगर निगम अधिकारियों और पुलिस की विफलता को दर्शाता है। स्पष्ट है कि अधिकारियों ने न्यायालय के आदेशों का पालन करने की जहमत नहीं उठाई। यदि यह प्रथा जारी रहती, तो बीबीएमपी आयुक्त और पुलिस आयुक्त, बेंगलूरु को जवाब देना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

जब बीबीएमपी और शहर पुलिस के वकील ने कहा कि उनके प्रयासों के बावजूद नए अवैध होर्डिंग सामने आते रहे, तो न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को इस मुद्दे को हल करने के लिए एक सतत तंत्र के साथ आना होगा। न्यायालय ने कहा, हमारे पास कोई पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन हम नोटिस जारी करने के लिए बाध्य हैं। आपको अवैध होर्डिंग हटाने के लिए एक नियमित, सतत तंत्र विकसित करना होगा। न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए आपको अपने वाहन को पहले गियर के बजाय पांचवें गियर में चलाना चाहिए।