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cbi investigation आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उपमुख्यमंत्री की याचिका खारिज

cbi investigation डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाने के दिए निर्देश Instructions to lift interim stay on CBI investigation against DK Shivkumar

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cbi investigation आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उपमुख्यमंत्री की याचिका खारिज

cbi investigation आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उपमुख्यमंत्री की याचिका खारिज

cbi investigation बेंगलूरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) की आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की याचिका 19 अक्टूबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस के नटराजन ने याचिका खारिज करते हुए सीबीआई जांच (cbi investigation) पर लगी अंतरिम रोक हटा दी और एजेंसी को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
जस्टिस के नटराजन ने तर्क दिया कि सीबीआई (cbi) ने अधिकांश जांच पूरी कर ली है, इसलिए अदालत इस समय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। आरोपियों से बयान लेने का काम पूरा करने के बाद सीबीआई (cbi) आरोप पत्र दाखिल करने के चरण में है।

गौरतलब है कि आयकर विभाग (Income Tax) ने 2017 में शिवकुमार (DK Shivkumar) के कार्यालयों और आवास पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। सीबीआई (cbi) ने शिवकुमार (DK Shivkumar) पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। वह इस अवधि के दौरान पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। इस पर सीबीआई (cbi) ने 3 सितंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। राज्य सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दी थी। शिवकुमार (DK Shivkumar) ने 2021 में एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। Instructions to lift interim stay on CBI investigation against DK Shivkumar