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कर्नाटक : जक्कूर के पास गगनचुंबी इमारतों पर छोटी होने का खतरा

- डीजीसीए के ऊंचाई प्रतिबंधों का उल्लंघन - बीबीएमपी ने भेजा नोटिस

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कर्नाटक : जक्कूर के पास गगनचुंबी इमारतों पर छोटी होने का खतरा

कर्नाटक : जक्कूर के पास गगनचुंबी इमारतों पर छोटी होने का खतरा

उत्तरी बेंगलूरु स्थित कई गगनचुंबी इमारतों पर कुछ मीटर छोटी हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। जक्कूर हवाई अड्डे के आसपास स्थित कई लक्ज़री अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों सहित कुल 11 संरचनाओं में जक्कूर हवाई अड्डे के आसपास ऊंचाई प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाया गया है।

इन संरचनाओं में से पांच को बीबीएमपी द्वारा नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि कैसे उन्होंने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निर्दिष्ट 45 मीटर से अधिक ऊंचाई का निर्माण किया। मालूम हो कि डीजीसीए मानदंड एक हवाई अड्डे के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित संरचनाओं पर लागू होते हैं।

बीबीएमपी के एक अधिकारी ने कहा कि हमने पांच किलोमीटर के दायरे में संरचनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान ऊंचाई को मापने के अलावा यह भी जांचा कि क्या संरचनाएं स्वीकृत योजना के अनुसार बनाई गई थीं और उनके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) है। अधिकारी ने कहा कि 11 संरचनाओं में से आठ अपार्टमेंट परिसर हैं, जिनमें से अधिकांश लक्जरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बाकी तीन में से एक पानी का टैंकर है और एक सेल टावर है।

यह पूछे जाने पर कि उन्हें एनओसी और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे जारी किया गया, अधिकारियों का कहना था कि निर्धारित ऊंचाई की अनुमति मिलने के बाद अतिरिक्त संरचनाएं सामने आईं। पिछले साल युवा एवं खेल मंत्री नारायण गौड़ा ने जक्कूर हवाई अड्डे के आसपास की इमारतों के सर्वे का आदेश दिया था।

बता दें कि डीजीसीए के ऊंचाई प्रतिबंधों के अनुसार हवाई अड्डे के पांच किलोमीटर के दायरे में कोई भी इमारत 147.6 फीट (45 मीटर) से अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए। इस मापदण्ड के अनुसार किसी भी भवन में 14 से अधिक मंजिलें नहीं होनी चाहिए। चूंकि हाई-एंड अपार्टमेंट इमारतों में फर्श की ऊंचाई अधिक होती है, इसलिए उनकी मंजिलें और भी कम होनी चाहिए। हालांकि, बीबीएमपी द्वारा पहचाने गए लगभग सभी अपार्टमेंट भवनों में 15 या अधिक मंजिलें हैं। कुछ में 20 से अधिक मंजिलें भी हैं। इन अपार्टमेंट परिसरों में हजारों लोगों ने घर खरीद लिए हैं। अधिकारी ने कहा कि हमने एनओसी के उल्लंघन पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस दिए हैं। उन मामलों में जहां ऊंचाई में कमी संभव है, ऊंचाई कम करने का सुझाव दिया जाएगा।

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