- पिछले महीने Karnataka सरकार ने जारी किया था आदेश
वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी पंजीकृत प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की सीमा 17 नवम्बर तय की गई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (एनआरएससी) के सदस्य डॉ.कमल सोई ने कहा कि एचएसआरपी अपराध दर को कम करने में मदद कर सकती है।
उन्होंने कहा कि सभी वाहन मालिकों को यह HSRP लगाना अनिवार्य है। देश में वाहनों की संख्या ज्यादा होने के कारण एक साल का समय देने की सिफारिश की जाएगी। भारतीय सड़कों पर कुल 34 करोड़ वाहन चलते हैं और देश में 90 प्रतिशत से अधिक अपराध वाहन जनित होते हैं। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों में एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया जारी है। अन्य राज्यों में एचएसआरपी को अनिवार्य करने का फैसला लिया हैै।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सडक़ परिहवन मंत्रलाय ने साल 2001 में ही आदेश जारी कर HIGH SECURITY REGISTRATION PLATE लगाने का आदेश जारी किया था। लेकिन अनिवार्य नहीं किया था। अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से 2018 में नया आदेश जारा किया। 1 अप्रेल 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों को एचएसआरपी अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने भी गत माह 17 अगस्त को अधिसूचना जारी कर एचएसआरपी को अनिवार्य बताया है।
एचएसआरपी नहीं लगाने पर जुर्माना होगा। वाहन डीलर्स और कुछ अन्य डीलर्स को एचएसआरपी लगाने की अनुमति दी है। इस तरह की नकली प्लेट बनाने पर 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
राज्य में पंजीकृत 3 करोड़ में से केवल एक करोड़ वाहनों में ही एचएसआरपी
कर्नाटक में लगभग 3 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं, जिनमें से केवल एक करोड़ वाहन 2019 के बाद पंजीकृत हुए और एचएसआरपी के साथ आए। शेष दो करोड़ वाहनों में एचएसआरपी नहीं है अवैध वाहनों का पता लगाने में एचएसआरपी से मदद मिलेगी। एचएसआरपी के लिए के केंद्र सरकार ने 400 रुपए तय किए हैं। लेेकिन विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए कीमत अधिक भी हो सकती है।