
स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया को लेकर निजी स्कूल संघ और शिक्षा विभाग एक बार फिर आमने-सामने हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए मान्यता नवीनीकरण की ऑफलाइन व्यवस्था खत्म कर दी है।
विभाग ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए स्पष्ट किया है कि अब से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि, निजी स्कूल संघों ने इस प्रक्रिया में भवन सुरक्षा, भूमि रूपांतरण और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों को अनिवार्य रूप से जमा करने पर आपत्ति जताई है।
मान्यता प्राप्त और अनुदान रहित निजी स्कूल संघ (आरयूपीएसए) के अध्यक्ष लोकेश तालिकोटे ने कहा, हम शिक्षा विभाग के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन यह अधिसूचना शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत यानी अप्रेल या मई में जारी की जानी चाहिए थी। स्कूलों के लिए एक महीने के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करना कठिन होगा। इससे मान्यता रद्द होने की संभावना बढ़ेगी। शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है, फिर भी इस बार शिक्षा विभाग ने इसे सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम भ्रष्टाचार के लिए रास्ता खोलेगा।
Updated on:
26 Oct 2025 07:02 pm
Published on:
26 Oct 2025 07:02 pm
