
आज से सिर्फ सात घंटे खुलेंगी दुकानें
बेंगलूरु. राजधानी बेंगलूरु में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते मामलों पर अकुंश लगाने के लिए राज्य सरकार ने बेंगलूरु शहरी व ग्रामीण जिलों में मंगलवार रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया है।
पुलिस व प्रशासन ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को कड़ाई से लागू करने की तैयारी कर ली है। लॉकडाउन के दौरान पांच बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ सात घंटे लोग दूध, घरेलू सामान, सब्जी-फल, दवाइयां व अन्य आवश्यक सामान की खरीद कर सकेंगे। लेकिन इसके बाद आपात या स्वास्थ्य संबंधी वाजिब कारण के बिना निकलने वालों के साथ पुलिस कोई रियायत नहीं बरतेगी।
मंगलवार को शहर भर में किराना दुकानों पर आवश्यक सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। लॉकडाउन लोगों को केवल स्थानीय दुकानों से ही सामान खरीदने की छूट रहेगा और दुपहिया वाहनों पर सवार होकर शहर के अन्य इलाकों में जाने की छूट नहीं दी जाएगी। पुलिस ने शहर के तमाम फ्लाईओवर बंद कर दिए हंै।
शहर में करीब 11 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया है जबकि करीब 2 हजार पुलिसकर्मी इस दौरान घर से काम करेंगे। लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण लगाने के लिए जगह-जगह अस्थाई चैक पोस्ट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बेवजह बाहर निकलने पर पुलिस न केवल वाहन जब्त कर सकती है बल्कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व भारतीय दंड संहिता के तहत मामले भी दर्ज करेगी।
मुख्यमंत्री बी.एस.येडियूरप्पा ने पुलिस व बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका को कड़ाई से लॉकडाउन कराने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा कर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश। बेंगलूरु में लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में लोग शहर से गावों की तरफ पलायन कर रहे हैं।
लिहाजा चैकपोस्ट पर लोगों को रोक कर उनके स्वास्थ्य की कड़ी जांच की जा रही है और हाथ पर सील लगाकर भेजा जा रहा है। मंगलवार को गांव लौटने वाले लोगों की बेंगलूरु के केएसआरटीसी बस स्टैंड पर भारी भीड़ जमा हुई और हजारों लोग बसों में सवार होकर अपने घर चले गए। हालांकि, लॉकडाउन के दौरान बेेंगलूरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) आवश्यक सेवाओं के लिए १३४ बसों का परिचालन करेगा।
अंतर जिला आवागमन पर प्रतिबंध: बोम्मई
गृहमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य में महामारी को रोकने के लिए लोगों के अंतर जिला आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बोम्मई ने मंगलवार को यहां कहा कि बेंगलूरु व अन्य लॉकडाउन वाले जिलों में बहुत जरूरी होने पर ही अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारियों को सीमावर्ती इलाकों में कड़े सुरक्षा मानदंड लागू करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु शहर सहित कुछ जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
Published on:
15 Jul 2020 08:03 pm
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