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राज्‍य सरकार ने एनएच-766 बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश अपना हलफनामा वापस लिया

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वन विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाबी हलफनामे को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित वैकल्पिक सड़क (एसएच-88) के पूरा हो जाने के बाद बंडीपुर टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले एनएच-766 खंड को स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।

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बेंगलूरु. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वन विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाबी हलफनामे को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित वैकल्पिक सड़क (एसएच-88) के पूरा हो जाने के बाद बंडीपुर टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले एनएच-766 खंड को स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।

हलफनामे ने वायनाड में कांग्रेस के लिए राजनीतिक असहजता पैदा कर दी थी क्योंकि सांसद प्रियंका गांधी ने अपने अभियान के दौरान आश्वासन दिया था कि वह मार्ग पर मौजूदा रात्रि यातायात प्रतिबंध को हटाने की दिशा में काम करेंगी।

अपने जवाबी हलफनामे में बंडीपुर टाइगर रिजर्व के निदेशक प्रभाकरन एस ने कहा कि कर्नाटक ने वैकल्पिक सड़क की मरम्मत पर पहले ही 75 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं, जिसका रात में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, हमने इस वैकल्पिक सड़क को एलिवेटेड रोड के रूप में विकसित किया है क्योंकि यह नागरहोल टाइगर रिजर्व की सीमा से होकर गुजरती है। एलिवेटेड रोड के पूरा हो जाने के बाद, हम बंडीपुर टाइगर रिजर्व के मुख्य भाग से गुजरने वाले मौजूदा एनएच-766 को स्थायी रूप से बंद कर सकते हैं, जिससे केवल आपातकालीन वाहनों और न्यूनतम स्थानीय यातायात को अनुमति मिलेगी। वन विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को जवाब दाखिल किया गया।

इस कदम पर सीपीआई(एम) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर इस मुद्दे पर दोहराव करने का आरोप लगाया। पार्टी ने इसे वायनाड के लोगों को सीधी चुनौती बताया। इस विरोध के बीच, कर्नाटक सरकार ने हलफनामे को वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कुछ विसंगतियों का हवाला दिया गया जो अनजाने में आ गई थीं। इसने संशोधित हलफनामा दाखिल करने की अनुमति भी मांगी।

सुल्तान बाथरी नगरपालिका के अध्यक्ष टीके रमेश ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान, कांग्रेस नेता प्रियंका ने कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत करने के बाद रात के यातायात प्रतिबंध को हटाने का वादा किया था। हलफनामा तुरंत वापस ले लिया जाएगा।

नीलगिरि वायनाड राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे एक्शन कमेटी के संयोजक टीएम रशीद ने एनएच-766 को बंद करने के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, एनएच-766 को बंद करने से न केवल वायनाड बल्कि पूरा राज्य बुरी तरह प्रभावित होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाया था कि रात में यातायात प्रतिबंध अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता और एलिवेटेड हाईवे बनाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, हमने रात के समय यातायात की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में भूमिगत सुरंग बनाने का प्रस्ताव रखा है।