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एक्‍टर दर्शन की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

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बेंगलूरु. सुप्रीम कोर्ट रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

इस याचिका पर पहले 18 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया। राज्य के विशेष वकील अनिल निशानी के अनुरोध पर जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने मामले की सुनवाई 22 अप्रेल के लिए निर्धारित की।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के जमानत आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन राज्य की चुनौती की समीक्षा करने पर सहमति जताई थी। उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2024 को दर्शन और अन्य को नियमित जमानत दी थी।

दर्शन को 8 जून 2024 को रेणुकास्वामी की हत्या के बाद 11 जून 2024 को मैसूरु में गिरफ्तार किया गया था। दर्शन को पहली बार 30 अक्टूबर, 2024 को छह सप्ताह के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, उसके बाद दिसंबर में नियमित जमानत दी गई थी।