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राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, साढ़े चार हजार सरप्लस शिक्षकों की होगी अपने स्कूल से विदाई

Rajasthan News : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। प्रदेश के करीब साढ़े चार हजार अधिशेष शिक्षकों की अपने स्कूल से होगी विदाई। अब उन्हें मिलेगी नई जगह पर नई जिम्मेदारी। जानें क्या है मामला।

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Rajasthan Education Department Big Order Four and a half thousand surplus teachers will be removed from school

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan News : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश शिक्षा विभाग के खेल भी निराले हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशालय ने बांसवाड़ा जिले सहित प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से करीब साढ़े चार हजार से अधिक शिक्षकों को अधिशेष की श्रेणी में डाल दिया है। अब ये शिक्षक चालू सत्र में नई स्कूलों के दरवाजे खटखटाएंगे। इन अधिशेष शिक्षकों के लिए निदेशक ने टाइम फ्रेम भी जारी कर दिया है। ऐसे में अगले चार-पांच दिन में ही इनकी पुरानी स्कूल से विदाई हो जाएगी। तय शिड्यूल अनुसार 22 जुलाई को शिक्षाधिकारी आदेश जारी करेंगे और 24 को शिक्षकों को नई स्कूल में जाना होगा।

25 अगस्त को हुई थी चयन परीक्षा

इन महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 25 अगस्त को चयन परीक्षा हुई थी। इसके परिणाम जारी करने के साथ ही कुछ दिनों पूर्व ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों से लेकर प्राचार्य तक के कुल 11 हजार 576 शिक्षकों को एक जुलाई को पदस्थापन दिया था। नवपदस्थापित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व में कार्यरत यहां अचयनित शिक्षक अधिशेष हो गए हैं।

संभाग की यह स्थिति

जिला - अधिशेष
बांसवाड़ा 45
चितौड़गढ़ 90
डूंगरपुर 68
राजसमंद 54
सलूम्बर 20
उदयपुर 98

ये रहेगी प्रक्रिया

1- अधिशेष शिक्षकों का समायोजन रिक्तियों के क्रम में उसी राजस्व ग्राम में किया जाएगा। उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय या ब्लॉक या जिले में पदस्थापित किया जाएगा। यथासंभव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में समायोजन होगा।
2- शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में ही होगा।
3- यदि अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक भी पद रिक्त नहीं रहता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त होने तक अस्थाई रूप से शहरी क्षेत्र में लगाया जा सकेगा।
4- शहरी क्षेत्र में भी एक भी पद रिक्त नहीं होने पर शहरी क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाएगा।