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बांसवाड़ा : सवा पांच करोड़ अटकाए तो डोलोमाइट-मार्बल पर रायल्टी वसूली का ठेका निरस्त, अब खान विभाग ने लगाए नाके

Banswara Marble News : सवा पांच करोड़ अटकाए तो डोलोमाइट-मार्बल पर रायल्टी वसूली का ठेका निरस्त, अब खान विभाग ने लगाए नाके

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बांसवाड़ा : सवा पांच करोड़ अटकाए तो डोलोमाइट-मार्बल पर रायल्टी वसूली का ठेका निरस्त, अब खान विभाग ने लगाए नाके

बांसवाड़ा : सवा पांच करोड़ अटकाए तो डोलोमाइट-मार्बल पर रायल्टी वसूली का ठेका निरस्त, अब खान विभाग ने लगाए नाके

बांसवाड़ा. खनिज पेटे रॉयल्टी किस्त से लेकर अन्य मदों की सवा पांच करोड़ की राशि जमा न कराने पर खान विभाग ने बांसवाड़ा व डूंगरपुर की तीन तहसीलों में डोलामइट और मार्बल पर रॉयल्टी वसूली का ठेका खंडित कर दिया है और ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली है। साथ ही विभाग ने ठेका अपने कब्जे में लेते हुए अपने नाके स्थापित कर कार्मिकों के माध्यम से रायल्टी वसूली शुरू कर दी है।इस कारण निरस्त किया ठेकाठेके की अंतर प्रतिभूति राशि 59 हजार एवं अंतर बैंक गारंटी राशि 88 हजार 500 जमा कराने तथा ठेके की रॉयल्टी किस्त 3 करोड़ 98 लाख 30 हजार 364 के साथ ही डीएमएफटी राशि एक करोड़ दो लाख 46 हजार 273 जमा कराने के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन ठेकेदार ने ये राशि जमा नहीं कराई।मार्च 2020 तक का था ठेकाबांसवाड़ा जिले की बांसवाडा़ व गढ़ी तहसील तथा डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील का ठेका 27 अप्रेल 2018 को मैसर्स शिव गंगा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, बरवाड़ा हाउस कॉलोनी अजमेर रोड जयपुर के पक्ष में हुआ था। ठेका करीब 22 करोड़ 54 लाख 18 हजार में स्वीकृत हुआ। संविदा निष्पादन 11 मई को हुआ और रॉयल्टी वसूली का ठेका 12 मई 2018 से 31 मार्च 2020 तक के लिए प्रभावशील था।घाटे की स्थिति बनने से राशि जमा नहीं करा पाएठेकेदार कंपनी के मैनेजर नवीन अग्रवाल ने बताया कि लगातार दो-तीन महीने तक बारिश होने की वजह से खानों में भर गया गया था। इससे माल की निकास नहीं होने से लगातार घाटा चल रहा था। रुपए जमा नहीं करा पाए। इस कारणं ठेका निरस्त कर दिया गया है।ठेका राशि में हुआ था संशोधनखनि अभियंता राजेश हाड़ा ने बताया कि 22 अगस्त 2019 को सरकार ने खनिज डोलोमाइट की रॉयल्टी की दरों में वृ़द्धि के आदेश जारी किए। इस पर खान विभाग ने सितंबर में रॉयल्टी ठेके की राशि संशोधित करते हुए 22 करोड़ 60 लाख 6 हजार 884 कर दी। इसके साथ ही ठेके में पाई गई कमियों की पूर्ति के लिए विभाग ने ठेकेदार को सितंबर में रजिस्टर पत्र भेजा। ठेकेदार ने कमियों की पालना अभी तक नहीं की। इस पर खान विभाग ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 44(23)में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर ठेके की प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए ठेका तुरंत प्रभाव से खंडित कर दिया।