Barabanki News : माफिया मुख्तार को अभी तक 5 मामलों में सजा हो चुकी है। इसमें उम्र कैद की सजा 5 जून को वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में सुनाई है।
Barabanki News : माफिया मुख्तार पर जल्द ही बारबंकी एमपी/ एमएलए कोर्ट में सजा का एलान हो सकता है। गुरुवार को बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार और उसके 12 साथियों पर बाराबंकी में एम्बुलेंस मामले में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोप तय होने थे। माफिया मुख़्तार सहित 11 आरोपी पेश हुए पर एक आरोपी के न आने से कोर्ट ने आरोप नहीं तय किया और अगली तारीख 22 जून तय की है। इस दिन इस मामले में आरोप तय होंगे।
फर्जी कागजों पर पंजीकृत एम्बुलेंस का किया था इस्तेमाल
पंजाब के रोपड़ जेल बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी बाराबंकी के नंबर की एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता था। यह एम्बुलेंस फर्जी कागजों का इस्तेमाल करके रजिस्टर कराई गई थी। इस बात का खुलासा होने के बाद 31 मार्च 2021 को एआरटीओ ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें मुख्तार सहित कई लोग आरोपी बनाए गए थे।
2022 में दर्ज हुआ था गैंगेस्टर का मुकदमा
इस मूल मुकदमें के आधार पर बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी सहित 12 लोगों पर शहर कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने एमपी/एमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। लगातार चार महीनों की पेशी के बाद इस मामले में आरोप तय होना है।
नहीं पेश हुआ चुन्नू
गुरुवार को इस मामले में माफिया मुख्तार बांदा जेल से वीसी के जरिए और अन्य 11 कोर्ट में उपस्थित हुए थे, लेकिन गाजीपुर निवासी आरोपी अफरोज उर्फ चुन्नू के न होने पर एमपी/एमएलए कोर्ट विशेष न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने मामले की अगली तारीख 22 जून तय की है।