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Rajasthan: ग्राम पंचायत की प्रशासक को हटाने के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत की प्रशासक को हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव व अन्य से जवाब मांगा।

rajasthan highcourt
Photo- Patrika

राजस्थान हाईकोर्ट ने बारां जिले की मियादा ग्राम पंचायत की प्रशासक को हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव व अन्य से जवाब मांगा।

अवकाशकालीन न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने लवली यादव की याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता अनुराग शर्मा व अक्षत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बगैर बारां जिले की मियाडा ग्राम पंचायत के प्रशासक पद से हटा दिया। कार्रवाई से पहले याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट की कॉपी तक नहीं दी गई।

यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इसलिए याचिकाकर्ता को प्रशासक पद से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया जाए।

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