
Baran News : बारां. राजपुरा गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पद स्थापित तत्कालीन शिक्षक दम्पती से अब 9 करोड़ 31 लाख 50 हजार 373 रुपए की रिकवरी होगी। डमी शिक्षक लगाकर गबन करने के मामले की जांच के बाद शिक्षा विभाग की ओर से वसूली के लिए मंगलवार को धोखाधड़ी के आरोप में सदर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
यह था मामला
वर्ष 2017 में भी तत्कालीन जिला कलक्टर ने छापा मारकर जांच व निरीक्षण किया था। उसमें ये दोनों दोषी पाए गए थे, लेकिन उस समय इनके एक इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई कर मामले को रफादफा कर दिया गया था। अब प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद सदर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और छापामार कर इन दोनों डमी शिक्षकों के स्थान पर स्कूल में इनके स्थान पर शिक्षण कार्य करने पर तीन अन्य शिक्षकों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी इन शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर बयान दिया था।
1996 व 1999 में हुआ था पदस्थापन
पीईईओ राउमावि सुन्दलक के अधीनस्थ विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुरा में आरोपी अध्यापक विष्णु गर्ग का 11 जुलाई 1996 व अध्यापिका मंजू गर्ग का 1 जुलाई 1999 को पदस्थापन हुआ था। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा के पत्रांक तथा 25 दिसम्बर 2023 के पत्र में उल्लेखित शासन सचिव शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विष्णु गर्ग एवं मंजू गर्ग अध्यापक द्वारा राज्य सरकार, शिक्षा विभाग को गत कई वर्षों से किए जा रहे राजकोषीय नुकसान (तनख्वाह व पोषाहार व अन्य गबन) तथा शिक्षा विभाग के साथ किए छल, धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश पर पीईईओ व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुन्दलक के प्रधानाचार्य अनिल कुमार गुप्ता निवासी बाबजी नगर की ओर से मंगलवार को मुकदमा दर्ज कराया गया।
पोषाहार में भी गबन
पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी सरकारी अध्यापक विष्णु गर्ग व मंजू गर्ग ने वर्षों से विद्यालय में उपस्थिति नहीं देकर शिक्षण कार्य नहीं करने के बाद भी विभाग की आंखों में धूल झोंककर फर्जी उपस्थिति दिखाकर फर्जी साइन व फर्जी प्र₹िया से सरकारी तनख्वाह उठाई। तनख्वाह व बच्चों के पोषाहार का गबन कर सरकारी राजस्व का गबन किया। इसके आकलन के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर प्राथमिक जांच कराई गई और जांच में दोषी पाए जाने पर बरसों से किए राजकोषीय गबन का आकलन किया गया। इनके द्वारा फ र्जीवाड़ा करने के लिए नकली अयोग्य व्यक्तियों को स्कूल में नियम विरूद्ध रखा गया। जो राज्य सरकार व विभागीय नियमों के विरुद्ध है।
दोनों से इतनी वसूली
अब शिक्षा विभाग व राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने गबन कर सरकार को राजकोषीय नुकसान गबन करने पर विष्णु गर्ग से 4 करोड़ 92 लाख 69 हजार 146 तथा मंजू गर्ग से 4 करोड़ 38 लाख 81 हजार 227 कुल वसूूली योग्य 9,31,50,373 की रिकवरी के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है।
'आरोपी शिक्षक दम्पती के खिलाफ 9, 31, 50, 373 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। अब जांच कर गिरफ्तारी समेत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।' छुट्टन लाल मीणा, थाना प्रभारी, बारां सदर
Published on:
19 Jun 2024 03:16 pm
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