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बरेली बवाल: नफरती मौलाना तौकीर को मिली जमानत, लेकिन जेल से बाहर नहीं आएगा! जानिए क्यों

26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के मामलों में मौलाना तौकीर रजा खां को बड़ी राहत नहीं मिल सकी। अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-5) अमृता शुक्ला की अदालत ने मौलाना और उनके साथियों की छह मामलों में जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि एक केस में जमानत दे दी।

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बरेली। 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के मामलों में मौलाना तौकीर रजा खां को बड़ी राहत नहीं मिल सकी। अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-5) अमृता शुक्ला की अदालत ने मौलाना और उनके साथियों की छह मामलों में जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि एक केस में जमानत दे दी। बाकी मामलों में सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी गई है। बवाल के बाद बारादरी, कोतवाली, किला, कैंट और प्रेमनगर थानों में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे।

बारादरी थाने में दर्ज अपराध संख्या 1145/25 में अदालत ने मौलाना तौकीर रजा खां समेत 19 आरोपियों को जमानत दे दी। जमानत पाने वालों में मुस्तकीम, ताजिम, रिजवान, उमैद, फैजल, जैनुल, तौहीन, शमशाद, शाकिब, सुब्हान, आजम, मोबिन, नदीम, शान, फरहान, नफीस, फैजुल नवी, मोईन सिद्दीकी और कलीम शामिल हैं। वहीं मोइन, अफजल बेग, रफीक, नाजिम रजा, नदीम खान, अनीस सकलैनी और अमान की अर्जियों पर अगली सुनवाई होगी।

किला थाने में दर्ज केस (अपराध संख्या 471/25) में आरोपी अफजल बेग की जमानत पर सुनवाई 17 नवंबर को होगी। कोतवाली के अपराध संख्या 490/25 में मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां, आरिफ, नफीस और फरहान की अर्जी पर भी इसी दिन बहस होगी। इसी तरह कोतवाली के 491/25, कैंट के 588/25, कोतवाली के 493/25, और प्रेमनगर के 388/25 मामलों में भी जमानत अर्जियों पर सुनवाई बाकी है।

अदालत ने कोतवाली थाने के अपराध संख्या 489/25 में मौलाना तौकीर रजा और उनके साथियों जाकिर कुरैशी, मोहम्मद मेहताब, मुशर्रफ शेख, मोहम्मद आमिर, फैजान, रहीस, मुस्तकीम, सरफराज, फरमान, हनीफ, मोईन, अजीम अहमद, मुनीफउद्दीन, फैसल, उवैश, अयान, रिहान, शरीफ, जफरुद्दीन, राहिल, नदीम खान, इमरोज और फैजल नवी की जमानत खारिज कर दी। इसी मामले में हस्सान, जीशान, मुनीर अहमद, फरहान रजा, नफीस, आरिफ और अफजल बेग की अर्जी पर सुनवाई अभी बाकी है।

बारादरी थाने के अपराध संख्या 1146/25 में भी मौलाना की जमानत याचिका को अदालत ने नामंजूर कर दिया। इसी केस में शामिल ताजिम, रिजवान, तौहसीन, आजम, जैनुल, फैजल, अरबाज कुरैशी, शमशाद, शाकिब, मुस्तकीम, उमैद, मोबिन, शान, नफीस, फरहान, मुनीर इदरीशी, नदीम, फैजुल नवी, अमान, मोईन सिद्दीकी और कलीम को भी जमानत नहीं मिली। वहीं कोतवाली के अपराध संख्या 492/25 में भी अदालत ने मौलाना तौकीर रजा, जुबैर, कोहिनूर, अहमद रजा, सलमान, अफरोज, सईद अहमद, हसन, रिहान, फैजान सकलैनी, तकीम, हसनैन और नदीम की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।

कुल मिलाकर मौलाना तौकीर रजा को अब तक केवल एक केस में जमानत मिली है, जबकि छह मामलों में कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। बाकी अर्जियों पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। बरेली की अदालत में अब इस हाई प्रोफाइल मामले पर सबकी निगाहें टिकी हैं।


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