
बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने सोमवार को हरुनगला इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रियल स्टेट कारोबारी की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। बीडीए की इस कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने बताया कि थाना बारादरी के हरुनगला में लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क, साइट ऑफिस, नाली और बाउंड्री वॉल आदि का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने दीपक कुमार, संयुक्त सचिव, और अजीत कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई की। टीम में सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह और अवर अभियंता सीताराम समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बीडीए ने सभी नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले मानचित्र की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा और इसे ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने कहा कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले हमेशा मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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Published on:
19 Jan 2026 07:12 pm

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