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कोर्ट से बड़ी राहत… वोट खरीदने के आरोपों में घिरे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बरी

समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत मिल गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद उन्हें बरी कर दिया।

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बदायूं। समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत मिल गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद उन्हें बरी कर दिया। फैसले के दौरान खुद धर्मेंद्र यादव कोर्ट में मौजूद रहे और निर्णय का स्वागत किया।

2022 चुनाव से जुड़ा था मामला, वोट खरीदने के लगे थे आरोप

यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है। तत्कालीन सदर एसडीएम सुखलाल प्रसाद वर्मा ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि शहर के एक लॉन में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की बैठक बुलाकर उन्हें लालच देकर वोट प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में धर्मेंद्र यादव समेत 28 अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले को लेकर लंबे समय तक सुनवाई चली और साक्ष्यों की जांच की गई।

कोविड और आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराएं भी लगी थीं

आचार संहिता उल्लंघन के साथ-साथ इस केस में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई थीं। आरोप था कि चुनावी माहौल में नियमों को नजरअंदाज किया गया। इस मामले में धर्मेंद्र यादव को जून 2024 में भी राहत मिली थी। अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने अंतिम फैसले में उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को सपा खेमे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।