
90 दिन के अंदर दोनों पक्षों के न आने पर अर्जी कर दी जाएगी निरस्त
मेरठ की रहने वाली महिला दरोगा एक साल पहले बहेड़ी में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी इंचार्ज थी। बहेड़ी के नई बस्ती का रहने वाला मोहम्मद ताबिश का थाने पर आना जाना था। बहेड़ी कोतवाली में उसे हाफिज जी कहकर लोग बुलाते थे। वह पुलिस के मुखबिर के तौर पर काम करता था। टैक्सी ड्राइवर पुलिस को टैक्सी मुहैया कराता था। पुलिस के नजदीक रहते ही वह टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी मालिक भी बन गया। पुलिस से नजदीकियां बढ़ते बढ़ते थाने की महिला दरोगा का उस पर दिल आ गया। इसके बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। महिला दरोगा और ताबिश ने 16 मई को उप जिला मजिस्ट्रेट विवाह अधिकारी के समक्ष कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन किया। महिला दारोगा के भाई ने आपत्ति लगा दी। मंगलवार को सुनवाई के दिन कोई भी नहीं पहुंचा। इस मामले में एसडीएम सदर प्रत्यूष पांडेय ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों से कोई भी पक्ष नहीं पहुंचा। 90 दिन के भीतर यदि संबंधित प्रकरण में कोई नहीं आता है तो नियमानुसार अर्जी निरस्त कर दी जाएगी।
Published on:
04 Jul 2023 10:16 pm
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