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कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 74 बंदी जेल से रिहा

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल चौधरी ने जिला जेल जाकर 95 अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों को निस्तारित किया जिनमें से 74 बंदियों को रिहा कर दिया गया।

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कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 74 बंदी रिहा

कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 74 बंदी रिहा

बरेली। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है ऐसे में जेल से बंदियों को भी रिहा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल में बन्द सात साल तक की सजा वाले विचाराधीन 74 बंदियों को राहत मिल गई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में 7 साल की सजा तक के विचाराधीन मामलो में बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में हाईपावर कमेटी गठित की गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए संबन्धित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।
74 बंदी हुए रिहा
जिला जज बरेली संजय कुमार पचौरी के आदेश के पर अपर जिला जज सत्यदेव गुप्ता और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल चौधरी ने जिला जेल जाकर 95 अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों को निस्तारित किया जिनमें से 74 बंदियों को रिहा कर दिया गया।
और भी बंदी होंगे रिहा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली सचिव हरिश्चंद्र ने बताया की जिला जेल में बचे हुए अन्य 7 साल तक के बन्दियों की रिहाई जिला जज बरेली के आदेशानुसार जल्द ही की जाएगी।


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