27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली में नशे के सौदागर पर कसा शिकंजा, एक साल जेल में रहेगा बंद, प्रदेश सरकार ने दिए ये निर्देश

आंवला क्षेत्र के लक्षमपुर गांव का रहने वाला हीरालाल उर्फ नन्हें, जो लंबे समय से अवैध नशे के कारोबार में लिप्त था, अब प्रशासन के निशाने पर आ गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे एक साल तक जेल में रखने का आदेश जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

एसपी साउथ अंशिका वर्मा (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। आंवला क्षेत्र के लक्षमपुर गांव का रहने वाला हीरालाल उर्फ नन्हें, जो लंबे समय से अवैध नशे के कारोबार में लिप्त था, अब प्रशासन के निशाने पर आ गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे एक साल तक जेल में रखने का आदेश जारी किया है।

लंबे समय से कर रहा था नशे का कारोबार

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव के बाद यह कार्रवाई की गई। हीरालाल पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल वह बरेली की जिला जेल में बंद है। कई बार नशे की खेप पकड़े जाने के बावजूद हीरालाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब उस पर 'पिट एनडीपीएस एक्ट 1988' के तहत एक साल की निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे वह बाहर रहकर फिर से नशे का धंधा न चला सके।

आरोपी पर तीन मुकदमे हैं दर्ज

आरोपी हीरालाल पर आंवला थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ऐसे नशे के सौदागरों पर कार्रवाई जरूरी है ताकि समाज में फैल रहे इस जहर को रोका जा सके। हीरालाल पर कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा तेज है। लोग पुलिस की इस कार्रवाई को सराह रहे हैं।