
बरेली। अब ठेला लगाने वाला हो या फाइव स्टार होटल चलाने वाला, सबको नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। निगम ने कारोबारियों के लिए कड़ा फरमान जारी करते हुए 30 श्रेणियों की सूची सार्वजनिक की है। साथ ही व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने के लिए एक माह का समय दिया गया है। तय समय पर लाइसेंस न लेने वालों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने साफ कर दिया है कि देशी-विदेशी शराब की दुकानें, क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, निजी अस्पताल, होटल, गेस्ट हाउस, बारातघर, रेस्टोरेंट, आइस फैक्ट्री, फाइनेंस कंपनियां, चिट फंड, बिल्डर्स, यहां तक कि ठेला, रिक्शा, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा और बसें भी इस दायरे में आएंगी।
निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में लाइसेंस न लेने वाले प्रतिष्ठानों पर धारा 550 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें जुर्माना, दुकान या प्रतिष्ठान की सीलिंग समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। लाइसेंस प्रभारी ने कहा कि व्यापारियों को यह जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। बिना लाइसेंस व्यापार करना अब अपराध माना जाएगा। जिसने व्यापार शुरू किया है, वही लाइसेंस लेने का जिम्मेदार होगा।
अपर नगरायुक्त शशि भूषण राय का कहना है कि शहर में व्यवस्थित और सुरक्षित कारोबारी माहौल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे न सिर्फ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि कर प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।
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Updated on:
17 Sept 2025 10:08 pm
Published on:
17 Sept 2025 10:07 pm
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