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गो-तस्करी गैंग पर गैंगस्टर की कार्रवाई, गिरोह में गैंग लीडर समेत 13 नामजद, पहले से दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे

बहेड़ी पुलिस ने गौवंशीय पशुओं की तस्करी और अवैध वध में लिप्त एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरोह का सरगना शाकिर कुरैशी बताया गया है, जो पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र का मूल निवासी है। गिरोह में कुल 13 आरोपी शामिल हैं

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बरेली। बहेड़ी पुलिस ने गौवंशीय पशुओं की तस्करी और अवैध वध में लिप्त एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरोह का सरगना शाकिर कुरैशी बताया गया है, जो पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र का मूल निवासी है। गिरोह में कुल 13 आरोपी शामिल हैं, जिनमें से कई पर पहले से ही संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।

एसएसपी अनुराग आर्य के अनुमोदन के बाद थाना बहेड़ी में गैंग चार्ट तैयार कर मुकदमा संख्या 441/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस को 10 मई को सूचना मिली थी कि शाकिर कुरैशी और उसके साथियों द्वारा लंबे समय से बरेली और आसपास के क्षेत्रों में गोवंशीय पशुओं का अवैध वध कर मांस की तस्करी की जा रही है। गिरोह समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त था और इससे अवैध आर्थिक लाभ कमा रहा था।

इन आरोपियों पर पुलिस ने की कार्रवाई

गिरोह का लीडर शाकिर कुरैशी पुत्र साबिर, शाहिद पुत्र सल्लन, खलील पुत्र तुफैल, जाबिर पुत्र तुफैल अहमद, ताहिर पुत्र साबिर, शाहिर पुत्र साबिर, तौसीफ उर्फ तौफीक पुत्र रसीता कुरैशी, छोटा उर्फ तौसीब पुत्र रसीता कुरैशी, चमन पत्नी ताहिर, समा पत्नी खलील, समरीन पुत्री रहीश, तालिब पुत्र अहद हुसैन और बब्लू पुत्र मोहम्मद आशिक शाामिल हैं।

आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही पुलिस

पुलिस का कहना है कि यह गिरोह बीएनएसएस की धारा 6 व 17 में उल्लिखित अपराधों का आदतन अपराधी रहा है और इस पर पहले भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। गिरोह का संचालन पारिवारिक स्तर पर संगठित ढंग से किया जा रहा था। एसएसपी ने बताया कि अब गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर गिरोह की जड़ें उखाड़ दी जाएंगी।


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