बरेली

पार्किंग न होने पर जलसा ग्रीन, आरिश और मन्नत लॉन समेत कई बारातघर सील, वीसी बीडीए ने दिए ये निर्देश

बीडीए ने शहर में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे बारात घरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई उन बारात घरों के खिलाफ की गई, जो बिना वैध नक्शा स्वीकृति और बिना पार्किंग व्यवस्था के चल रहे थे।

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Jun 11, 2025
बारातघरों को सील करती बीडीए की टीम (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। बीडीए ने शहर में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे बारात घरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई उन बारात घरों के खिलाफ की गई, जो बिना वैध नक्शा स्वीकृति और बिना पार्किंग व्यवस्था के चल रहे थे।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की प्रासंगिक धाराओं के तहत चार बारात घरों को सील कर दिया। ये सभी प्रतिष्ठान बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित हैं, जहां लंबे समय से पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होने की शिकायतें मिल रही थीं।

कई बड़े बारातघरों पर हुई कार्रवाई

बीडीए वीसी डॉ. मनिकंदन ए ने बताया कि टीम ने दिव्यानी लॉन- संचालिका श्रीमती रंजना सोलंकी, जलसा ग्रीन- संचालक मोहम्मद आरिफ, आरिश लॉन- संचालक मोहम्मद आरिश, मन्नत लॉन- संचालक नदाकत उल्ला खां चारों बारात घरों में पार्किंग की व्यवस्था शून्य थी, जिससे आए दिन यातायात अवरुद्ध होता था और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहता था।

कार्रवाई में शामिल रहे अधिकारी

सीलिंग की यह कार्रवाई बीडीए की प्रवर्तन टीम द्वारा की गई, जिसमें अवर अभियंता अजीत कुमार, सीताराम, सहायक अभियंता रमन अग्रवाल, संयुक्त सचिव दीपक कुमार की निगरानी में अभियान चलाया गया। इस दौरान प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित प्रतिष्ठानों को सील कर दिया और उनके प्रवेश द्वारों पर नोटिस भी चस्पा कर दिए गए।

बीडीए की सख्त चेतावनी

वीसी बीडीए ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले के समस्त बारात घर, बैंक्वट हॉल और होटल स्वामी अपने-अपने प्रतिष्ठानों के बाहर पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें। यदि भविष्य में किसी प्रतिष्ठान में पार्किंग की कमी पाई जाती है या बिना स्वीकृत नक्शे के संचालन होता है, तो प्राधिकरण उनके खिलाफ भी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित स्वामी की स्वयं की होगी।

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