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यूपी में बिक रही नकली पैकिंग की नवाब दुल्हा खां खैनी, कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध

पेड़ छाप नवाब दूल्हा खां खैनी और तन्बाकू के उत्पादन मार्केटिंग साथ ही ट्रेडिंग को सिविल जज ने प्रतिबन्धित कर दिया है। मोहल्ला मलूकपुर निवासी मो इमरान ख़ाँ और मुनीज़ फ़ातिमा की फर्म ताज मोहम्मद ख़ाँ की ओर से सिविल जज की अदालत में कॉपीराइट एक्ट के तहत दाखिल किया गया है।

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बरेली। पेड़ छाप नवाब दूल्हा खां खैनी और तन्बाकू के उत्पादन मार्केटिंग साथ ही ट्रेडिंग को सिविल जज ने प्रतिबन्धित कर दिया है। मोहल्ला मलूकपुर निवासी मो इमरान ख़ाँ और मुनीज़ फ़ातिमा की फर्म ताज मोहम्मद ख़ाँ की ओर से सिविल जज की अदालत में कॉपीराइट एक्ट के तहत दाखिल किया गया है। खुद को पेड़ छाप नवाब दूल्हा खां तम्बाकू का अधिकृत उत्पादक बताते हुये उन्होंने आनन्द विहार कॉलोनी निवासी इसरार मोहम्मद खां, अवेश ख़ाँ, सुएब ख़ाँ, सुहैल ख़ाँ, बिहारीपुर मेमरान निवासी रियाज़ अहमद पर अपने मार्का से मिलतीजुलती तम्बाकू के उत्पादन के विरूद्ध निषेधाज्ञा लगाने की मांग की थी।

नवाब दूल्हा खां ब्रांड से बेच रहे थे नकली तंबाकू
पेड़ छाप नवाब दूल्हा ख़ाँ तम्बाकू ब्रांड के असली निर्माता मलूकपुर निवासी मोहम्मद इमरान ख़ाँ हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय से उनकी पेड़ छाप नवाब दूल्हा ख़ाँ तम्बाकू ब्रांड की नकल करके कुछ लोग सुर्ती तम्बाकू बनाकर बाज़ारों में बेच रहे थे। जनता के साथ धोखाधड़ी, जालसाज़ी और टैक्स की चोरी भी कर रहे थे। पेड़ छाप नवाब दूल्हा ख़ाँ तम्बाकू ब्रांड एक विशिष्ट शैली डिज़ाइन व रंग से हिंदी व अंग्रेजी में है। जनता पेड़ छाप नवाब दूल्हा ख़ाँ तम्बाकू ब्रांड प्रोडेक्टस पर विश्वास करती आ रही है। इसकी नकल कर हूबहू बाजारो में इसी ब्रांड से तम्बाकू बेची जा रही है।

दुकानों पर वितरण और बिक्री पर लगाई रोक
सिविल जज ने इस मामले को आवेदन स्वीकार कर लिया। इसको संज्ञान में लेते हुए मो इमरान ख़ाँ ने अपने वकील राजेश कुमार अग्रवाल के द्वारा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविज़न में सूट दाखिल किया, जिस पर अदालत ने ट्रेड मार्क के प्रयोग तम्बाकू के प्रोडक्ट्स के निर्माण, विक्रय, वितरण व विज्ञापन और दुकानों पर बिक्री करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 17 सितम्बर 2024 को है। इस मामले में सभी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

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