बरेली। अब शहर की सड़कों पर पहचान छुपाकर कोई भी सार्वजनिक वाहन नहीं चल सकेगा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बरेली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2025 से ऑटो, ई-रिक्शा, ओला-उबर, टैक्सी, टेंपो और रैपिडो जैसे सभी सार्वजनिक वाहनों में चालक की पहचान साफ-साफ प्रदर्शित होना अनिवार्य होगा।
नए आदेश के तहत प्रत्येक वाहन में चालक का नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर या उसकी साफ फोटोकॉपी बड़े और पढ़ने योग्य अक्षरों में वाहन के अंदर चिपकानी होगी। यह कदम खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जिससे किसी घटना के बाद आरोपी की पहचान और तलाश आसान हो सके।
30 जून तक सभी चालकों को अपने वाहन में ये जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। 1 जुलाई से यदि कोई चालक नियम का पालन नहीं करता मिला, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि कई बार अपराध के मामलों में वाहन चालक मौके से फरार हो जाते हैं और वाहन की नंबर प्लेट भी अस्पष्ट होती है। इससे उनकी पहचान में काफी कठिनाई होती है। अब यह नियम उन सभी चालकों पर लागू होगा जो शहर में सार्वजनिक रूप से यात्रियों को ढोते हैं।
गुरुवार से ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी पूरे शहर में घूम-घूमकर माइक से एलान करेगी, ताकि सभी चालक इस नई व्यवस्था की जानकारी समय से प्राप्त कर सकें और आवश्यक बदलाव कर लें। एसपी ट्रैफिक ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्री भी इस बारे में जागरूक रहें और जिस वाहन में पहचान न दिखाई दे, उसमें यात्रा न करें और उसकी सूचना ट्रैफिक हेल्पलाइन या पुलिस को दें।
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Updated on:
18 Jun 2025 06:24 pm
Published on:
18 Jun 2025 06:02 pm