बरेली। तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए लड़ने वाली निदा खान की शिकायत पर पुलिस ने बारादरी थाने में फतवा देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन निदा खान मुकदमे में लगी धाराओं से नाखुश है निदा का कहना है कि पुलिस ने उनकी तहरीर पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। निदा खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फतवे पर रोक लगा रखी है फिर भी उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है इस लिए उनके खिलाफ फतवा जारी करने वालों के खिलाफ देश द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
इनके ऊपर दर्ज हुआ केस
निदा खान की शिकायत पर बारादरी थाने में शहर इमाम मुफ़्ती खुर्शीद आलम, काजी मुफ़्ती अफजाल रजवी, और निदा के शौहर शीरान रज़ा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 ए जानबूझ कर धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, 505 (2) समाज मे वैमनस्यता फैलाने, 504 शांतिभंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करने की धाराओं में केस दर्ज किया है।
फतवे पर कायम मौलाना
दरगाह आला हजरत के दारुल इफ्ता से जारी फतवे पर मौलाना अभी भी कायम है। दरगाह से जुड़े मौलाना जीशान नूरी ने कहा कि हम फतवे पर कायम, फतवा केवल निदा ही नही बल्कि हर उस मर्द और औरत के लिए जो शरीयत के खिलाफ है।