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पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस को नहीं मिली राहत,अग्रिम जमानत नामंजूर

लुईस के खिलाफ सरकारी धन हड़पने का मुकदमा चल रहा है। बरेली के भोजीपुरा थाने में ये मुकदमा दो वर्ष पहले दर्ज किया गया था।

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पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस को नहीं मिली राहत,अग्रिम जमानत नामंजूर

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस को नहीं मिली राहत,अग्रिम जमानत नामंजूर

बरेली। 71 लाख के दिव्यांग उपकरण घोटाले में फंसी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका अपर सेशन जज ने खारिज कर दी है। लुईस के खिलाफ सरकारी धन हड़पने का मुकदमा चल रहा है। बरेली के भोजीपुरा थाने में ये मुकदमा दो वर्ष पहले दर्ज किया गया था।

भोजीपुरा में कैंप लगाने का दावा
केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलाय ने 30 मार्च 2010 को प्रदेश के कई जिलों में दिव्यांगों को उपकरण वितरित करने को लुईस खुर्शीद के डॉ० जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को 71 लाख की धन राशि का अनुदान दिया था। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने 15 अक्टूबर 2010 को भोजीपुरा में कैंप लगा कर 21 दिव्यांगों को उपकरण बांटने की टेस्ट चेक रिपोर्ट मंत्रालय को दी थी।

मुकदमा हुआ था दर्ज
जांच में इस रिपोर्ट में अंकित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी और खंड विकास अधिकारी, भोजीपुरा के साइन और मुहर फर्जी निकली। पता चला था कि ट्रस्ट ने भोजीपुरा क्षेत्र में कोई कैंप लगाया ही नहीं था। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के इंस्पेक्टर ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ 29 मई 2017 को भोजीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।