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SBI से 2.25 करोड़ की ठगी, बैंक अधिकारी और उसके पति सहित चार पर मुकदमा दर्ज, जाने मामला

फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से ₹2 करोड़ 25 लाख का लोन लेकर चपत लगाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे घोटाले में खुद बैंक की एक लोन अधिकारी, उसका पति और दो अन्य साझेदार शामिल पाए गए हैं।

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बरेली। फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से ₹2 करोड़ 25 लाख का लोन लेकर चपत लगाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे घोटाले में खुद बैंक की एक लोन अधिकारी, उसका पति और दो अन्य साझेदार शामिल पाए गए हैं। बैंक की आंतरिक जांच और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद चार लोगों के खिलाफ बहेड़ी थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

ऐसे हुआ फर्जीवाड़ा

बैंक शाखा प्रबंधक ने बताया कि बरेली के रहपुरा चौधरी क्षेत्र निवासी अफसाना (पत्नी अशफाक अहमद) और अमन हुसैन (पुत्र अशफाक अहमद, निवासी इज्जतनगर) ने "इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा" नामक एक फर्म के नाम पर दो करोड़ से अधिक का लोन लेने के लिए आवेदन किया।

इन लोगों ने यह भरोसा दिलाया कि उन्हें "वैल्यू प्लस" ब्रांड की इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी मिल गई है, और वह बरेली में इलेक्ट्रॉनिक सामान का थोक व्यापार करेंगे। इस प्रस्ताव पर भरोसा कर बैंक की तत्कालीन लोन अधिकारी साक्षी सिंह ने बिना किसी सिक्योरिटी और जमानत के लोन को स्वीकृति दे दी।

रकम पहुंची पति की फर्म में

बैंक की जांच में यह सामने आया कि इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा नाम की यह फर्म पूरी तरह फर्जी थी, और लोन की राशि सीधे "विशाल कम्युनिकेशन" नामक फर्म के खाते में भेज दी गई। यह खाता बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की नई मॉडल कॉलोनी शाखा, बरेली में है।

जांच में पता चला कि विशाल कम्युनिकेशन, लोन अधिकारी साक्षी सिंह के पति शिवम अग्रवाल की फर्म है। अप्रैल 2024 में ₹1.26 करोड़ और अक्टूबर 2024 में ₹1.60 करोड़ की रकम इस खाते में स्थानांतरित की गई।

वैल्यू प्लस से मांगी गई पुष्टि

बैंक को संदेह होने पर "वैल्यू प्लस" कंपनी से ईमेल के जरिए संपर्क कर जानकारी मांगी गई। कंपनी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने "इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा" नामक किसी फर्म को बरेली में कोई एजेंसी नहीं दी है।

सूत्रों से यह भी पता चला कि अफसाना और अमन हुसैन वास्तव में विशाल कम्युनिकेशन में काम करने वाले कर्मचारी हैं। उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को "फर्म पार्टनर" घोषित किया और बैंक से मोटी रकम का लोन हड़प लिया।

इन लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा

बैंक द्वारा पूरी जांच के बाद शाखा प्रबंधक ने बहेड़ी थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

नामजद आरोपी:

. अफसाना पत्नी अशफाक अहमद, निवासी रहपुरा चौधरी, बरेली
. अमन हुसैन पुत्र अशफाक अहमद, निवासी इज्जतनगर, बरेली
. साक्षी सिंह, तत्कालीन लोन अधिकारी, SBI
. शिवम अग्रवाल, पति साक्षी सिंह एवं मालिक, विशाल कम्युनिकेशन


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