
टिबरीनाथ मंदिर और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य
बरेली। प्राचीन टिबरीनाथ मंदिर, हरी मस्जिद और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय (पासपोर्ट कार्यालय) को लेकर जारी किये गये नीलामी कुर्की नोटिस पर हंगामा मच गया है। कुर्की नोटिस को लेकर नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों की कुर्की नहीं की जा रही है। धार्मिक स्थलों के आधिपत्य में आने वाली व्यवसायिक संपत्तियों पर टैक्स बकाया था। इसको लेकर ही कुर्की नोटिस प्रकाशित कराया गया था।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि टिबरीनाथ संपत्ति 1.82 लाख, टिबरीनाथ मंदिर परिसर 1.76 लाख, विदेश मंत्रालय (पासपोर्ट कार्यालय) 1.73 लाख रुपये बकाया है। धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगाने की अफ़वाहों के बीच नगर निगम ने स्थिति साफ कर दी है। कार्रवाई मंदिर-मस्जिद पर नहीं, बल्कि उनके आधिपत्य में आने वाली व्यावसायिक संपत्तियों, दुकानों, शोरूम और किरायेदार भवनों पर की जा रही है। बकाया संपत्ति कर जमा न होने पर नियमानुसार कुर्की और नीलामी की तैयारी शुरू कर दी गई है।
नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जिन भवन स्वामियों/अध्यासियों पर संपत्ति कर बकाया है, उन्हें धारा 504 के अंतर्गत बिल और धारा 506 के तहत मांग नोटिस भेजे गए। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर अब धारा 507, 508, 509, 510 व 513 के प्रावधानों के अनुसार चल-अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित है। इसी के लिए 30.01.2026 के माध्यम से बकायेदारों की सूची प्रकाशन को भेजी गई थी। नगर निगम ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर करारोपण नहीं किया गया है। कर केवल धार्मिक परिसरों के भीतर संचालित व्यावसायिक हिस्सों दुकानें, शोरूम और किरायेदार भवन पर ही लगाया गया है। बकाया न चुकाने पर कुर्की-नीलामी की कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी।
हरी मस्जिद परिसर में स्थित दुकानों पर संपत्ति कर बकाया।
एक्साइज डिपार्टमेंट के आवासीय भवनों पर बकाया।
टीवरी नाथ मंदिर की संपत्ति की दुकानों पर बकाया।
टीवरी नाथ मंदिर की दुकानें व उनमें स्थित किरायेदार, भारतीय स्टेट बैंक वाली बिल्डिंग पर बकाया।
विदेश मंत्रालय (पासपोर्ट कार्यालय) के आवासीय भवनों पर बकाया।
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Published on:
31 Jan 2026 05:59 pm

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