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खातों में डाली गई राशि वापस नहीं ली जाएगी: लीड बैंक

लीड बैंक ने जारी की अपीलजरूरत होने पर ही निकालें राशिएटीएम से भी निकाल सकते हैं

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खातों में डाली गई राशि वापस नहीं ली जाएगी: लीड बैंक

खातों में डाली गई राशि वापस नहीं ली जाएगी: लीड बैंक

बाड़मेर. लीड बैंक ने स्पष्ट किया कि कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला खाताधारकों के खातों में डाली गई धनराशि को तुरंत निकाल लें अन्यथा धनराशि वापस ले ली जाएगी। इस तरह की अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। यह राशि सरकार द्वारा वापस नहीं ली जाएगी। बैंक ने बताया कि इस राशि का आहरण खाताधारक कभी भी कर सकते हंै तथा आपके खाते में सुरक्षित है।
जिला मार्गदर्शी बैंक के मुख्य प्रबंधक राजकुमार ने आमजन से अपील की है कि आवश्यकता होने पर ही बैंक पहुंचकर खातों से राशि निकाले। खाताधारक जमा राशि बैंक मित्र अथवा एटीएम से भी निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि अति आवश्यक होने पर ही बैंक शाखा पहुंच कर सामाजिक दूरी का पालन करते हुुए राशि का आहरण करें। उन्होने अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ से बचने की हिदायत दी है।
तीसरी किश्त की राशि खातों में जमा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्तगज़्त महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों में तीन किश्त में जमा किया जाना है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून, 2020 की तृतीय किश्त जारी कर दी गई है। बैंक से उक्त राशि के आहरण के लिए खाता संख्या के अंतिम अंक के आधार पर राशि निकालने की तिथि निर्धारित की गई है।
जिला मार्गदर्शी बैंक के अनुसार जिन खाताधारकों के खातों का अंतिम अंक 0 या 1 है वे 5 जून, अंतिम अंक 2 या 3 वाले 6 जून, अंतिम अंक 4 या 5 वाले 8 जून, अंतिम अंक 6 या 7 वाले 9 जून तथा अंतिम अंक 8 या 9 वाले 10 जून को बैंक से अपनी राशि निकाल सकेंगे। उन्होने बताया कि 10 जून के बाद किसी भी कार्य दिवस पर बैंक अथवा बैंक मित्र के माध्यम से बैंकिंग समय में राशि आहरित की जा सकती है।